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हरियाणा में आज जारी होगी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना, चार अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन

Fri, 27 Sep 2019 01:36 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 27 Sep 2019 01:36 AM IST
सार

  • अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी
  • प्रदेश की सभी नब्बे विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी चार अक्तूबर तक अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे
  • नामांकन पत्रों की जांच पांच अक्तूबर को होगी और सात अक्तूबर 2019 तक नाम वापस लिए जा सकते हैं

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haryana assembly elections, vidhan sabha election Notification and nomination start 27 September
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। प्रदेश की सभी नब्बे विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी चार अक्तूबर तक अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

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नामांकन पत्रों की जांच पांच अक्तूबर को होगी और सात अक्तूबर 2019 तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उसके बाद 21 अक्तूबर मतदान होगा और मतगणना 24 अक्तूबर को होगी। आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया 27 अक्तूबर से पहली समाप्त कर ली जाएगी।
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हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्रजीत ने बताया कि नामांकन पत्र या तो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष, अधिसूचित दिनों में से किसी भी दिन सुबह सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन स्वयं उम्मीदवार द्वारा या एक प्रस्तावक द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की सुपुर्दगी और स्वीकृति की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करने के समय कुछ उम्मीदवारों के साथ बड़ी संख्या में वाहन और लोग आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में सामान्यत: कानून एवं व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवार या उसके साथ आने वाले काफिले को रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में तीन वाहनों के आने की अनुमति दी गई है।

 इसके अलावा, नामांकन दाखिल करने के समय रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या को उम्मीदवार सहित पांच तक सीमित कर दिया गया है।

प्रत्याशी सिर्फ 10 हजार नकद खर्च कर सकेगा

  •  नामांकन पत्र के साथ, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संपत्ति, देनदारियों, आपराधिक मामलों और शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी देते हुए फॉर्म 26 में एक हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है।
  • शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित घटक द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए या शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर स्टाम्प या नोटरी/शपथ आयुक्त/मजिस्ट्रेट होना चाहिए, जिनके समक्ष शपथ पत्र दिया गया है।
  • यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है तो उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी अनिवार्य है।
  • सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन के समय 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करवानी होगी।
  • उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले स्वयं के नाम से या चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाता खुलवाना होगा।
  • उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है।
  •  उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्च नकद किया जा सकता है और इससे अधिक की राशि का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी/चैक इत्यादि के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।
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