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रोहतकः 700 आवंटियों को 'सपनों का घर' मिलने की उम्मीद जगी, हरेरा ने बिल्डर्स को दिए ये आदेश
Mon, 22 Jul 2019 01:35 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
Published by: खुशबू गोयल
Updated Mon, 22 Jul 2019 01:35 PM IST
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फाइल फोटो
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हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग विभाग को पांच अगस्त तक साइट प्लान व जोनिंग प्लान का नक्शा जमा करने के निर्देश दिए है। ऐसे में अब पार्श्वनाथ सिटी में बसने का सपना देखने वाले 700 आवंटियों को प्लॉट पर कब्जा मिलने की उम्मीद है। हरेरा के आदेश के बाद कंपनी हरकत में आई है। कंपनी के निदेशक व महाप्रबंधक ने बायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में हुई बैठक में अगस्त महीने के अंत तक आवंटियों को प्लॉट पर कब्जा देने का भरोसा दिया है।
वहीं, एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आवंटियों के साथ रविवार को कार्यालय पर बैठक कर प्लॉट पर कब्जा मिलने में जल्दी कराने के लिए कपिलपुरी महाराज व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का आभार जताया। बता दें हुडा के सेक्टर 33 व 33ए में पार्श्वनाथ सिटी में 700 लोगों ने प्लॉट खरीदे थे। इन प्लॉटों की साइज 215 गज से लेकर 400 गज तक की है। अक्तूबर 2006 से हुई बुकिंग में बिल्डर की ओर से आवंटियों को भरोसा दिया गया था कि वह अपने प्रोजेक्ट में छह माह तक प्लॉट पर कब्ज देंगे।
बायर एसोसिएशन के प्रधान परमिंदर सिंह ने बताया कि सभी आवंटियों ने बिल्डर को प्लॉट के मूल्य का 90 प्रतिशत जमा कर दिया है। इसके अलावा ईडीसी चार्ज भी पूरा जमा किया जा चुका है। लेकिन बिल्डर की ओर से ईडीसी चार्ज न जमा करने पर सरकार ने कंपनी के लाइसेंस पर रोक लगा दी थी।
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वहीं, एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आवंटियों के साथ रविवार को कार्यालय पर बैठक कर प्लॉट पर कब्जा मिलने में जल्दी कराने के लिए कपिलपुरी महाराज व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का आभार जताया। बता दें हुडा के सेक्टर 33 व 33ए में पार्श्वनाथ सिटी में 700 लोगों ने प्लॉट खरीदे थे। इन प्लॉटों की साइज 215 गज से लेकर 400 गज तक की है। अक्तूबर 2006 से हुई बुकिंग में बिल्डर की ओर से आवंटियों को भरोसा दिया गया था कि वह अपने प्रोजेक्ट में छह माह तक प्लॉट पर कब्ज देंगे।
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बायर एसोसिएशन के प्रधान परमिंदर सिंह ने बताया कि सभी आवंटियों ने बिल्डर को प्लॉट के मूल्य का 90 प्रतिशत जमा कर दिया है। इसके अलावा ईडीसी चार्ज भी पूरा जमा किया जा चुका है। लेकिन बिल्डर की ओर से ईडीसी चार्ज न जमा करने पर सरकार ने कंपनी के लाइसेंस पर रोक लगा दी थी।
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हरेरा ने दिया आदेश
हरेरा ने सरकार को आदेश दिया है कि बिल्डर की ओर से ईडीसी चार्ज जमा होता रहेगा। उसकी ओर से पैसा जमा कराने के कागजात की वह जांच करे। पांच अगस्त तक प्लानिंग विभाग जोनिंग प्लान जमा कराए। प्लॉट आवंटन को लेकर हुई हलचल के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कंपनी के निदेशक व महाप्रबंधक के साथ शनिवार को दिल्ली में बैठक की।
इस दौरान उन्होंने अगस्त के अंत तक आवंटियों को प्लॉट पर कब्जा देने का आश्वासन दिया है। एसोसिएशन के महासचिव राजेश मलिक ने बताया कि रविवार को आवंटियों की बैठक बुलाई गई थी। अब तक चल रही कार्रवाई पर चर्चा हुई। इस दौरान काम में तेजी लाने में मदद करने वाले कपिल पुरी महाराज व सहकारिता मंत्री का धन्यवाद भी किया गया।
समय पर कब्जा ने देने पर बिल्डर ने पैसा देने का किया था वादा
पार्श्वनाथ सिटी में प्लॉट खरीदने वालों का कहना था कि वह अपने प्लॉट की कीमत की 90 प्रतिशत राशि जमा कर चुके हैं। दस प्रतिशत प्लॉट पर कब्जा देने के बाद जमा करना था। यदि समय पर प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया जाता है तो प्रति गज के हिसाब से बिल्डर की ओर से जुर्माना होगा। जुर्माने की राशि जोड़ने के बाद आवंटियों का दस प्रतिशत बकाया भी पूरा हो गया है। उनका अतिरिक्त पैसा बिल्डर पर निकलता है।
पार्श्वनाथ सिटी में बसने वाले आवंटियों की समस्या उनके पास आई थी। जिसे सरकार के सामने रखा गया। सरकार की ओर से हुई पहल के बाद उन्हें जल्द ही प्लाट पर कब्जा मिलेगा। जिसके लिए प्लानिंग विभाग व बिल्डरों का आदेश जारी हो चुका है।
- मनीष ग्रोवर, सहकारिता मंत्री
इस दौरान उन्होंने अगस्त के अंत तक आवंटियों को प्लॉट पर कब्जा देने का आश्वासन दिया है। एसोसिएशन के महासचिव राजेश मलिक ने बताया कि रविवार को आवंटियों की बैठक बुलाई गई थी। अब तक चल रही कार्रवाई पर चर्चा हुई। इस दौरान काम में तेजी लाने में मदद करने वाले कपिल पुरी महाराज व सहकारिता मंत्री का धन्यवाद भी किया गया।
समय पर कब्जा ने देने पर बिल्डर ने पैसा देने का किया था वादा
पार्श्वनाथ सिटी में प्लॉट खरीदने वालों का कहना था कि वह अपने प्लॉट की कीमत की 90 प्रतिशत राशि जमा कर चुके हैं। दस प्रतिशत प्लॉट पर कब्जा देने के बाद जमा करना था। यदि समय पर प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया जाता है तो प्रति गज के हिसाब से बिल्डर की ओर से जुर्माना होगा। जुर्माने की राशि जोड़ने के बाद आवंटियों का दस प्रतिशत बकाया भी पूरा हो गया है। उनका अतिरिक्त पैसा बिल्डर पर निकलता है।
पार्श्वनाथ सिटी में बसने वाले आवंटियों की समस्या उनके पास आई थी। जिसे सरकार के सामने रखा गया। सरकार की ओर से हुई पहल के बाद उन्हें जल्द ही प्लाट पर कब्जा मिलेगा। जिसके लिए प्लानिंग विभाग व बिल्डरों का आदेश जारी हो चुका है।
- मनीष ग्रोवर, सहकारिता मंत्री