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बच्चों की सुरक्षा को लेकर PSEB ने जारी की गाइडलाइन, देखिए

Sat, 16 Sep 2017 09:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 16 Sep 2017 09:09 AM IST
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Guideline issued by PSEB for the safety of children
PSEB - फोटो : File Photo
गुरुग्राम के प्राइवेट स्कूल में हुई बच्चे प्रद्युमन की हत्या के बाद पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड भी हरकत में आ गया है। बोर्ड ने राज्य के सभी एसोसिएट और एफिलेटिड स्कूलों को विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गाइड लाइन जारी की है।
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इसमें स्कूलों को जहां सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, वहीं, स्कूलों में आने वाले लोगों की एंट्री उनके आई-कार्ड देखकर ही होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। वहीं, बोर्ड ने स्कूल के टीचरों, बस ड्राइवरों, कंडक्टरों आदि के लिए आईडी प्रूफ जरूरी कर दिया है। स्कूलों को कहा गया है कि इनके आई कार्ड की पुलिस वेरीफिकेशन को यकीनी बनाया जाए। वहीं, जो वाहन विद्यार्थियों के पैरेंट्स की तरफ से अपने स्तर पर बच्चों को लेकर जाते हैं, उन पर भी पैरेंट्स को नजर रखने के लिए कहा गया है। 
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विद्यार्थियों के बाथरूम केवल विद्यार्थियों के लिए 
बोर्ड ने स्कूल को हिदायत दी है कि विद्यार्थियों के अलावा और किसी को भी विद्यार्थियों का बाथरूम प्रयोग करने की अनुमति न दी जाए। स्कूल की चारदीवारी पर ऊंची कंटीली तार से कवर होनी चाहिए। अध्यापकों, विद्यार्थियों व पैरेंट्स की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। जो कि विद्यार्थियों की शिकायतों को सुने। साथ ही उनका निपटारा किया जाए। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अध्यापकों को ट्रेंड किया जाए। 
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बच्चों को गुड व बैड टच के बारे में बताएं 
बोर्ड को चेतावनी देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की स्कूल में हाजिरी दौरान व स्कूल वाहनों की सफर दौरान सुरक्षा को मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा बच्चों को गुड एंड बैड टच के बारे में बताया जाए। जिससे कि बच्चे बढ़िया तरीके से अपने पैरेंट्स से सारी बात कर पाए।
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