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गुड़िया हत्याकांडः आरोपी आईजी जहूर जैदी को मिली बड़ी राहत, सीबीआई अदालत ने दी जमानत

Fri, 31 Jan 2020 11:30 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 31 Jan 2020 11:30 AM IST
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Gudiya Murder Case, Accused IG Zahoor Jaidi Got Bail from CBI Court
प्रतीकात्मक तस्वीर
गुड़िया हत्याकांड के आरोपी की पुलिस हिरासत मौत मामले में आरोपी आईजी जहूर एच जैदी की जमानत याचिका को सीबीआई अदालत ने मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 4 से 9 फरवरी तक के लिए दी गई है। 4 फरवरी को वह अपने परिवार के करीबी सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए लखनऊ जाएंगे और 9 फरवरी को वापस आएंगे। बीते मंगलवार को आरोपी आईजी जैदी ने अंतरिम राहत की मांग की थी।
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उन्होंने परिवार के करीबी सदस्य की मौत का कारण बताते हुए अंतिम संस्कार पर उपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि शिमला से 58 किलोमीटर दूर कोटखाई के एक स्कूल की स्टूडेंट 4 जुलाई 2017 को लापता हो गई थी। दो दिन बाद जंगल से उसकी लाश बरामद हुई थी। एसआईटी ने स्थानीय युवक समेत पांच मजदूरों को गिरफ्तार किया। जिनमें सूरज नाम का एक नेपाली युवक भी था।
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लेकिन कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को सूरज की मौत हो गई। सीबीआई जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी। इस केस में सीबीआई ने आईजीपी जहूर एच जैदी, एसपी डीडब्ल्यू नेगी, ठयोग डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद, हेड कांस्टेबल्स सूरत सिंह, मोहन लाल, रफिक अली और कांस्टेबल रंजीत को आरोपी बनाया।
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इन आरोपियों के खिलाफ शिमला की सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा था। लेकिन वहां इनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
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