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Chandigarh News: आज रोहतक में आयोजित होगा शिकायत निवारण मंच
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करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर के उपभोक्ता भी करवा सकते हैं शिकायतों का निवारण
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं की बिल, दर, मीटर और वोल्टेज से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए वीरवार को रोहतक में शिकायत निवारण मंच आयोजित कर रहा है। इसमें रोहतक जोन के जिले करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर के बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत का निवारण करवा सकते हैं। इस माैके पर उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दर, मीटर सिक्योरिटी, खराब हुए मीटर और वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन के अनुसार में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत देने से पहले पिछले छह माह के बिल भुगतान या औसत शुल्क के आधार पर गणना वाली राशि (दोनों में जो कम हो) जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाण देना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है। न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं की बिल, दर, मीटर और वोल्टेज से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए वीरवार को रोहतक में शिकायत निवारण मंच आयोजित कर रहा है। इसमें रोहतक जोन के जिले करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर के बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत का निवारण करवा सकते हैं। इस माैके पर उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दर, मीटर सिक्योरिटी, खराब हुए मीटर और वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन के अनुसार में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत देने से पहले पिछले छह माह के बिल भुगतान या औसत शुल्क के आधार पर गणना वाली राशि (दोनों में जो कम हो) जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाण देना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है। न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
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