{"_id":"438edd1c58562d8ee35f2cc4b21a5084","slug":"government-should-decide-on-stamp-duty-hc","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्टांप ड्यूटी मामले में फैसला ले सरकार ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्टांप ड्यूटी मामले में फैसला ले सरकार
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 15 Nov 2013 10:07 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि कम स्टांप ड्यूटी वसूलने के मामले में सरकार खुद उपयुक्त फैसला ले।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह ने बरनाला निवासी तरसेम जिंदल द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए हैं।
जनहित याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि स्टांप ड्यूटी कम वसूलने से राजस्व को करीब 200 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, लिहाजा इसकी भरपाई के लिए सरकार को उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं।
याचिका में हाईकोर्ट से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है।
विज्ञापन
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह ने बरनाला निवासी तरसेम जिंदल द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए हैं।
जनहित याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि स्टांप ड्यूटी कम वसूलने से राजस्व को करीब 200 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, लिहाजा इसकी भरपाई के लिए सरकार को उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं।
याचिका में हाईकोर्ट से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है।