{"_id":"594112194f1c1b26098b48ac","slug":"goods-service-tax-effect-on-movie-tickets","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"GST से देशवासियों को होगा ये बड़ा फायदा, बीवी खुश होगी और बच्चे भी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
GST से देशवासियों को होगा ये बड़ा फायदा, बीवी खुश होगी और बच्चे भी
amarujala.com- Presented by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 15 Jun 2017 09:18 AM IST
विज्ञापन
GST
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एक जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है और इसके लागू होने के बाद देश भर के लोगों को बड़ा फायदा होगा, जिससे बीवी और बच्चे सब खुश होंगे।
gst give employment
दरअसल, जीएसटी लागू होने के बाद लोगों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने के बाद सिनेमा की टिकट सस्ती दरों पर मिलेंगी। अभी सिनेमा की टिकट पर 30 फीसदी मनोरंजन कर देना पड़ता है जबकि जीएसटी के लागू होने के बाद एक जुलाई से यह दर सिर्फ 28 फीसदी ही रह जाएगी। यह दर उन टिकटों पर लागू होंगी जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है।
gst give employment
रविवार को जीएसटी काउंसिल ने 100 रुपये तक की कीमत के सिनेमा टिकट की दरों में कटौती कर दी है। चंडीगढ़ में फन रिपब्लिक, डीटी माल, वेव सिनेमा, पिकाडिली, टीडीआई माल जैसे मल्टीप्लेक्स हैं। जिसमें औसतन टिकट की कीमत 500 रुपये तक है। जीएसटी के लागू होने के बाद टिकट की कीमतों में हल्की सी गिरावट आने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
GST
जीएसटी पर किताब लिखने वाले अजय जग्गा ने कहा कि सिटी में कोई मल्टीप्लेक्स ऐसा नहीं है जिसमें टिकट के रेट 100 रुपये से कम हो। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक टैक्स होगा। जिसमें पीवीआर जैसे सिनेमा थिएटर में 180 रुपये की टिकट की कीमत 176 रुपये पड़ेगी।
विज्ञापन
जीएसटी
चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप गोयल ने कहा कि सिनेमा टिकट पर जीएसटी के रेट्स का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में पहले ही टिकट के रेट्स 30 फीसदी हैं और जीएसटी के लागू होने के बाद यह 28 फीसदी रह जाएंगे।