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हाउस टैक्स जमा करने को मिला एक माह और
अमर उजाला / चंडीगढ़
Updated Sat, 14 Dec 2013 01:00 PM IST
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सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत शहर के लोगों को ई संपर्क केंद्रों में हाउस टैक्स जमा करने के लिए एक माह का समय और मिल गया है।
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इस स्कीम के तहत हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 13 दिसंबर थी। लेकिन ई संपर्क केंद्रों पर इस स्कीम के तहत दो महीनों में शहर के 12 प्रतिशत लोगों ने ही हाउस टैक्स जमा कराया।
लगभग 38 लाख रुपये ही एकत्र हुए। लोगों के इस ठंडे रिस्पांस को देखते हुए शुक्रवार को ही मेयर सुभाष चावला ने नगर निगम आयुक्त विवेक प्रताप सिंह को पत्र लिखकर सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स जमा करने के लिए लोगों को एक माह का समय और देने की बात कही।
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नगर निगम आयुक्त की मंजूरी मिलने पर अब निगम इस संबंध में पब्लिक नोटिस जारी करेगा।
लोगों में था भ्रम
नगर निगम की हाउस टैक्स कमेटी इससे पहले टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2014 तक करने की सिफारिश कर चुकी है।
इस सिफारिश पर अभी सदन की मुहर नहीं लगी है। इस वजह से लोगों में हाउस टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि को लेकर भ्रम भी था।
.. तो जुर्माने के साथ पानी के बिल में लग कर आएगा टैक्स
सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत चंडीगढ़ के लोगों को 14 अक्तूबर से 13 दिसंबर तक शहर के किसी भी ई-संपर्क सेंटरों पर हाउस टैक्स जमा करने को कहा गया था। लेकिन, इन दो महीनों में लगभग 10 हजार लोगों ने ही हाउस टैक्स जमा कराया है। जबकि नगर निगम को शहर के कुल 81,999 लोगों से हाउस टैक्स वसूलना है।
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नगर निगम ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर निर्धारित समय में हाउस टैक्स जमा नहीं कराएगा तो उसके अगले महीने के पानी के बिल में टैक्स की राशि शामिल करके भेजी जाएगी।
इसके अलावा 25 फीसदी जुर्माना भी लगेगा। इसके साथ ही 12 प्रतिशत सालाना के हिसाब से ब्याज भी लिया जाएगा।
ट्रांजेक्शन चार्ज भी देना होगा
हाउस टैक्स जमा करने के लिए फार्म ई संपर्क सेंटरों पर उपलब्ध हैं। ई-संपर्क सेंटर पर हाउस टैक्स जमा कराने पर सेक्टर वासियों को 8.89 रुपये और गांव वालों को 3.90 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज भी देने होंगे।
ट्रांजेक्शन चार्ज सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी इन चंडीगढ़ (स्पिक) के खाते में जाता है। हाउस टैक्स में स्पिक को जाने वाला पैसा उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है।