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गमाडा ने बनाई री-लोकेट पॉलिसी

Thu, 07 Nov 2013 09:30 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 07 Nov 2013 09:30 AM IST
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GMADA made re locate policy
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा गांव की लाल लकीर या फिरनी में अब जमीन अधिग्रहण होने पर लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। गमाडा ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर री-लोकेट पॉलिसी तैयार की है।
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इसके तहत लोगों को नए सिरे से प्लॉट देकर बसाया जाएगा। हालांकि ऐसे लोग ऑस्टी कैटेगरी के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे।

गमाडा से मिली जानकारी के मुताबिक भविष्य में सभी प्रोजेक्टों के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन पर यह पॉलिसी लागू होगी। पॉलिसी का कोई गलत तरीके से फायदा न उठा पाए।
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इसके लिए भी गमाडा ने उचित व्यवस्था की है। जब जमीन अधिग्रहण करने के लिए धारा-चार की नोटिफिकेशन जारी होगी तो उस दिन अधिग्रहण होने वाली जमीन पर बने हर घर की डिजिटल वीडियोग्राफी समय और तिथि के साथ की जाएगी।
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गमाडा ने साफ किया लोगों को उनकी रिहायशी जगह के मुताबिक ही जगह दी जाएगी। पॉलिसी केवल घरों पर ही लागू होगी। साथ ही पॉलिसी में केवल घरों के मालिकों पर विचार किया जाएगा। इस दौरान जमीन के जिस रकबे की री-लोकेशन मिलती है। उसके बाद उसके घर के बाकी हिस्से का अवार्ड अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

री-लोकेट पॉलिसी के तहत मिलेगा एक प्लॉट
गमाडा ने तय किया है कि री-लोकेट पॉलिसी के तहत 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 व 500 वर्ग गज तक के प्लॉट काटे जाएंगे। जमीन मॉलिक इनमें से एक ही साइज का प्लॉट हासिल कर पाएगा। वह एक्वायर हुई जमीन के हिसाब से बड़ा-छोटा प्लॉट ले सकता है। यदि कोई अपनी एक्वायर हुई जमीन से बड़ा प्लॉट लेता है तो उसे गमाडा को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

बिना नक्शा पास करवाए नहीं बना पाएंगे मकान

री-लोकेट पॉलिसी के तहत मिलने वाली जमीन पर जब लोग घर बनाएंगे तो उन्हें पहले गमाडा से पहले नक्शा पास करना पड़ेगा। मकान निर्माण पुडा के बिल्डिंग बॉयलाज के मुताबिक करना होगा। मकान का काम पूरा होने के बाद कंपलीशन सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेज हासिल करने होंगे।


नौ महीने में देना होगा घर का कब्जा
गमाडा के मुताबिक पॉलिसी के तहत अलॉट किए प्लॉट पर जमीन मालिक को नौ महीने के तय समय घर का निर्माण करना होगा। इसके बाद उसे एक्वायर हुए घर का कब्जा संबंधित अथॉरिटी को देना होगा। अगर कोई जमीन मालिक अपने घर का कब्जा संबंधित अथॉरिटी को नौ महीने पहले कब्जा दे देता है तो अथॉरिटी उसे रहते समय का किराया पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जारी रेटों पर करेगी।
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