फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Gitanjali's family did not have custody of child

गीतांजलि के परिजनों को नहीं मिली बच्ची

Tue, 12 Nov 2013 03:26 PM IST
अमर उजाला, पंचकूला
अमर उजाला, पंचकूला Updated Tue, 12 Nov 2013 03:26 PM IST
विज्ञापन
Gitanjali's family did not have custody of child
सीबीआई की निचली अदालत ने गीतांजलि की बच्ची की तीन दिनों की कस्टडी की अर्जी को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन


बच्ची के ननिहाल वालों ने यह अर्जी दायर की थी। वहीं, दोनों बच्चियों की स्थायी कस्टडी के लिए ननिहाल की तरफ से दायर केस पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी।

गुड़गांव के पूर्व सीजेएम एवं वर्तमान में जगाधरी में कार्यरत रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि के माता-पिता ने गीतांजलि की छोटी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए तीन दिन की कस्टडी मांगी थी।


यह अर्जी दो नवंबर को दायर की गई थी और बच्ची का छह नवंबर को जन्मदिन था। छह नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें कस्टडी नहीं मिली, क्योंकि रवनीत गर्ग के वकील ने कहा था कि दोनों बच्चियां घूमने के लिए राजस्थान गई हैं।
विज्ञापन


सोमवार को तीन दिन की कस्टडी वाली अर्जी पर फिर सुनवाई हुई और अपने पक्ष में फैसला नहीं आने पर सभी मायूस होकर चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed