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चंडीगढ़ः ऑटो गैंगरेप मामले में दोषी इरफान को फांसी या उम्रकैद, 13 अगस्त को होगा फैसला
Fri, 09 Aug 2019 10:34 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Aug 2019 10:34 AM IST
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ऑटो गैंगरेप के दोषी
- फोटो : अमर उजाला
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चंडीगढ़ जिला अदालत में वीरवार को ऑटो गैंगरेप मामले के दोषियों की सजा पर सुनवाई हुई। सजा का एलान 13 अगस्त को किया जाएगा। इस दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पूनम आर जोशी ने दोषी इरफान के खिलाफ केस में 376 ई की धारा शामिल करने की अर्जी मंजूरी दे दी। इसके बाद दोषी इरफान पर धारा 376ई के तहत आरोप तय हो गए हैं।
बुधवार को पीड़ित पक्ष के वकील ने केस में धारा 376 ई शामिल करने की एप्लीकेशन दायर की थी। ऐसे में अब यह तय है कि दोषी इरफान को आजीवन कारावास या फांसी में से कोई एक सजा हो सकती है। सजा का फैसला कोर्ट ने 13 अगस्त के लिए सुरक्षित रख लिया है। दोषी मोहम्मद इरफान जिला आंबेडकर नगर (पीयू) और दोषी कमल हसन सीमापुरी, दिल्ली का रहने वाला है। आरोपियों पर पहले ही आईपीसी की धारा 376 डी, 376 (2जी) और 506 के तहत आरोप तय हो चुके हैं।
क्या है धारा 376 ई
जिस आरोपी को रेप मामले में पहले ही धारा 376 के तहत सजा हो रखी हो, उस पर धारा 376 ई लगाई जाती है। 2013 में निर्भया रेप केस के बाद यह संशोधन किया गया था कि यदि एक आरोपी अपराध को दोहराता है तो उस पर आईपीसी की धारा 376 ई लगाई जा सकती है। इस धारा के लगने पर दोषी को कम से कम आजीवन कारावास और फांसी भी हो सकती है।
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बुधवार को पीड़ित पक्ष के वकील ने केस में धारा 376 ई शामिल करने की एप्लीकेशन दायर की थी। ऐसे में अब यह तय है कि दोषी इरफान को आजीवन कारावास या फांसी में से कोई एक सजा हो सकती है। सजा का फैसला कोर्ट ने 13 अगस्त के लिए सुरक्षित रख लिया है। दोषी मोहम्मद इरफान जिला आंबेडकर नगर (पीयू) और दोषी कमल हसन सीमापुरी, दिल्ली का रहने वाला है। आरोपियों पर पहले ही आईपीसी की धारा 376 डी, 376 (2जी) और 506 के तहत आरोप तय हो चुके हैं।
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क्या है धारा 376 ई
जिस आरोपी को रेप मामले में पहले ही धारा 376 के तहत सजा हो रखी हो, उस पर धारा 376 ई लगाई जाती है। 2013 में निर्भया रेप केस के बाद यह संशोधन किया गया था कि यदि एक आरोपी अपराध को दोहराता है तो उस पर आईपीसी की धारा 376 ई लगाई जा सकती है। इस धारा के लगने पर दोषी को कम से कम आजीवन कारावास और फांसी भी हो सकती है।
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यह है पूरा मामला
13 दिसंबर 2016 की रात को 21 वर्षीय पीड़िता ड्यूटी के बाद अपने घर जा रही थी। पीड़िता ने पिकाडली चौक से घर जाने के लिए ऑटो लिया। ऑटो में दो व्यक्ति सवार थे। एक ऑटो चला रहा था दूसरी पीछे बैठा था। आरोपियों ने सुनसान जगह पर ऑटो खराब होने का बहाना बनाकर ऑटो रोक लिया और ऑटो ठीक करने का नाटक करने लगा। उसी दौरान ऑटो में बैठे आरोपी ने पीड़िता को धक्का मारा। तभी एक आरोपी ने चाकू निकालकर पीड़िता को धमकाया। बाद में दोनों ने उसके साथ सामूहिक रेप किया।
रेप के दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाई। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना केबारे में किसी को बताया तो वह उसका वीडियो वायरल कर देगें। पीड़िता ने घर जाकर सारी घटना अपनी मां को बताई। मां ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पीड़िता के पहचान बताने पर आरोपियों के स्कैच ऑटो स्टैंड पर लगाए गए। जांच के बाद हसन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद इरफान का प्रॉडक्शन वारंट पर उसे गिरफ्तार कर तीन दिन का रिमांड लिया गया था। साथ ही उसका डीएनए टेस्ट किया गया।
इस दौरान इरफान का डीएनए केस के साथ मैच पाया गया। मोहम्मद इरफान पहले ही रेप मामले में सजा काट रहा है। पीड़िता ने टीआईपी के दौरान आरोपियों की पहचान की थी।
रेप के दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाई। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना केबारे में किसी को बताया तो वह उसका वीडियो वायरल कर देगें। पीड़िता ने घर जाकर सारी घटना अपनी मां को बताई। मां ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पीड़िता के पहचान बताने पर आरोपियों के स्कैच ऑटो स्टैंड पर लगाए गए। जांच के बाद हसन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद इरफान का प्रॉडक्शन वारंट पर उसे गिरफ्तार कर तीन दिन का रिमांड लिया गया था। साथ ही उसका डीएनए टेस्ट किया गया।
इस दौरान इरफान का डीएनए केस के साथ मैच पाया गया। मोहम्मद इरफान पहले ही रेप मामले में सजा काट रहा है। पीड़िता ने टीआईपी के दौरान आरोपियों की पहचान की थी।