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Chandigarh News: नए सिरे से होगा सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव, वीडियोग्राफी का आदेश

Wed, 28 Feb 2024 03:53 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Feb 2024 03:53 AM IST
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Fresh elections will be held for the post of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor, videography ordered
चंडीगढ़। सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के पद को लेकर मंगलवार को करीब 3 घंटे की बहस के बाद सभी पक्षों की सहमति से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विवाद सुलझा लिया। हाईकोर्ट में डीसी ने चुनाव का नया कार्यक्रम पेश कर बताया कि दोनों पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी। अधिसूचना के अध्ययन के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव की वीडियोग्राफी करवाने और मेयर कुलदीप कुमार को 28 फरवरी को पद संभालने व चार मार्च को चुनाव संपन्न करवाने का आदेश दिया है।हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीनियर डिप्टी मेयर के दावेदार गुरप्रीत सिंह गाबी व डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन भरने की मांग को लेकर निर्मला देवी ने नए सिरे से चुनाव करवाने की अपील की थी। याचिका में बताया गया कि डीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर 27 फरवरी को दोनों पदों के लिए चुनाव करवाने का आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार सीधे मतदान तय किया गया था और कहा गया था कि इन दोनों पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जनवरी में ही पूरी की जा चुकी है।
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चंडीगढ़ प्रशासन व नगर निगम ने इस याचिका का विरोध करते हुए सीधे चुनाव करवाने का निर्देश देने की अपील की थी। दोपहर तक भी जब मेयर चुनाव संपन्न करवाने के लिए नहींं पहुंचे तो प्रशासन ने कहा कि अब मंगलवार को चुनाव संभव नहीं है और डीसी की नोटिफिकेशन का भी अब औचित्य नहीं रह गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं चुनाव की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नए सिरे से चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं। प्रशासन इस पर तैयार हो गया और दोपहर दो बजे डीसी नए सिरे से चुनाव की अधिसूचना लेकर हाईकोर्ट में हाजिर हो गए। इस अधिसूचना के बाद कांग्रेस व आप गठबंधन के उम्मीदवारों ने इस पर अनापत्ति दे दी। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर कुलदीप कुमार 28 फरवरी को सुबह 10 बजे अपना पद संभालेंगे और 28 व 29 फरवरी को सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मेयर यह सुनिश्चित करेंगे कि 4 मार्च को दोनों पदों के लिए चुनाव को संपन्न करवाया जाए। चुनाव के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए और कोई भी पार्षद अपने किसी समर्थक या सुरक्षा के साथ वोटिंग के लिए नहीं पहुंचेगा। सभी पार्षदों की सुरक्षा चंडीगढ़ पुलिस सुनिश्चित करेगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परिसर के आसपास किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न हो। चुनाव के दौरान नामित पार्षदों के प्रवेश पर रोक की मांग को हाईकोर्ट ने नकार दिया।
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