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असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ले सकेंगे मुफ्त लीगल सुविधाएं
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 23 Apr 2016 01:35 AM IST
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स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बैठक
- फोटो : amar ujala
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नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिये असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ित लोगों, मानव तस्करी और यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। शुक्रवार को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से 6 नई स्कीमें लॉन्च की गईं। सेक्टर-43 स्थित ज्यूडीशियल अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में इनकी लॉन्चिंग हुई।
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अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने स्कीमों के लॉन्च की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने इन नई स्कीमों को लागू करने और इनके विस्तार के लिए सभी से पूरा सहयोग देने को कहा। साथ ही कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूकता शिविर की लगाने की जरूरत है।
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इन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सरकारी विभागों द्वारा नियुक्त किए गए नोडल ऑफिसर्स ने विचार साझे किए। इस दौरान यूटी प्रशासन के लेबर, एजुकेशन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, नगर निगम, खाद्य एवं वितरण विभाग, स्वास्थ्य एवं एड्स कंट्रोल सोसाइटी, पैरा लीगल वालंटियर्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आदि से जुड़े सदस्यों ने भी विचार रखे और स्कीमों को लागू करने में आने वाली परेशानियों से संबंधित सवाल पूछे।
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कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके अग्रवाल, अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी एडीजे लालचंद, अथॉरिटी के ओएसडी महावीर सिंह सहित लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य वकील, पुलिस अधिकारी, सामाजिक संगठन, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए।
ये स्कीम की गई लॉन्च
- असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को लीगल सर्विस देना
- बच्चों और उनके गार्जन के लिए चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज
- दिव्यांग लोगों के लिए लीगल सर्विसेज
- गरीबी उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योजना
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ित और उनके उन्मूलन के लिए कानूनी सेवाएं
- मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना