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1.33 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में दो के खिलाफ आरोप तय

Sat, 23 Nov 2019 02:06 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2019 02:06 AM IST
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fraud
बैंक लेनदेन में 1.33 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में जिला अदालत ने दो के खिलाफ आरोप तय किए। आरोपियों की पहचान रविंदर और ऋषि राज के रूप में हुई है। मामला 10 अगस्त 2018 का है। कैलिफोर्निया निवासी डॉ. अजय सूद ने चंडीगढ़ एसएसपी को शिकायत दी थी कि उनके बैंक खाते से 1.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। उनका एनआरआई खाता सेक्टर-17 में है। पुलिस को बताया कि उनके खाते से 1.33 करोड़ रुपये का दो बार लेनदेन करने की सूचना मिली। अजय सूद ने पुलिस को बताया कि उनके खाते से गुरुग्राम के एक सचिन यादव को 98 लाख रुपये और मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बबलू साइकिल सेवा के मुकेश ठाकुर को चेक के माध्यम से 35 लाख रुपये दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 474 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
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