Chandigarh News: गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल की हत्या मामले में चार आरोपी बरी, 2020 में हुआ था कत्ल
गुरलाल बराड़ हत्याकांड में चंडीगढ़ की एक अदालत ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है। इनके खिलाफ अदालत को पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। 10 अक्तूबर 2020 की रात गुरलाल बराड़ की एक मॉल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
विस्तार
कनाडा में बैठे आतंकी गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है। बरी होने वालों में गैंगस्टर नीरज चस्का, चमकौर सिंह उर्फ बैंत, गुरमीत सिंह गीत्ता और गुरविंदर सिंह ढाढी शामिल हैं। नीरज चस्का सेक्टर-38 में हुए सुरजीत बाउंसर मर्डर केस में भी आरोपी हैं। वहीं, इस मामले में गायक परमीश वर्मा पर गोली चलाने वाला गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह ढाहां उर्फ बावा भी आरोपी था। उसे अदालत ने पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था।
गैंगस्टर नीरज चस्का के वकील प्रफुल्ल कश्यप ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को पुलिस ने झूठे केस में फंसाया था। पुलिस नीरज के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं पेश कर सकी, जिससे साबित हो कि गुरलाल बराड़ की हत्या नीरज चस्का ने की थी।
यह है मामला
10 अक्तूबर 2020 की देर रात को गुरलाल बराड़ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिटी इम्पोरियम मॉल के बाहर फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में दो नकाबपोश बाइक सवार गाड़ी के पास आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इस हमले में गुरलाल के सिर, सीने और बाजू पर गोलियां लगीं।
पुलिस व गुरलाल के दोस्त उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन बाद में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था।