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Punjab: पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में नियमित जमानत मिली
Fri, 13 Oct 2023 07:24 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 13 Oct 2023 07:24 PM IST
सार
आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने नौ जुलाई को ओपी सोनी को गिरफ्तार किया था। जमानत की मांग को लेकर सोनी ने अमृतसर की अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि अब उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
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ओपी सोनी।
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने विजिलेंस सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सोनी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। विजिलेंस के अनुसार एक अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2022 के बीच सोनी और उनके परिवार की आय 4.52 करोड़ थी, जबकि खर्च 12.48 करोड़ रुपये था। उनका खर्च उनकी आय के ज्ञात माध्यमों से 176.08 प्रतिशत अधिक था। विजिलेंस के अनुसार इस अवधि के दौरान आरोपी ओपी सोनी ने अपनी पत्नी सुमन सोनी और बेटे राघव सोनी के नाम पर संपत्तियां बनाईं।
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इस मामले में एफआईआर के बाद विजिलेंस ने नौ जुलाई को सोनी को गिरफ्तार कर लिया था। जमानत की मांग को लेकर सोनी ने अमृतसर की अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि सोनी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठे हैं। इसके बाद अब सोनी ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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नौ जुलाई को सोनी की गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने विजिलेंस को उनकी दो दिन की रिमांड दी थी लेकिन बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी के बाद उन्हें विजिलेंस की हिरासत में भेज दिया गया था। सोनी पांच बार विधायक रहे, जो 2022 के चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार से हार गए थे। वह पिछले कांग्रेस शासन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री और उपमुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर रहे।