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Chandigarh News: हत्या के प्रयास में दोषी दो युवकों को पांच-पांच साल की सजा
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने हत्या के प्रयास में दो युवकों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 5500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले दोषियों की पहचान सेक्टर-29 निवासी अजय उर्फ जादू और इंदिरा कॉलोनी मनीमाजरा निवासी सोहेब अंसारी के रूप में हुई है। दोनों दोषियों के खिलाफ साल 2020 में इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक दोनों आरोपियों ने आपसी रंजिश में मोहम्मद आसिफ को बुरी तरह पीटा और उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था।
आसिफ के भाई वसीम अहमद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 17 मई 2020 को वह अपने भाई आसिफ के साथ एक्टिवा पर कहीं जा रहा था। इस दौरान सेक्टर-29बी में दोनों आरोपी ने उनकी एक्टिवा रोकी और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। एक आरोपी ने चाकू निकाल आसिफ के गले व पेट पर वार किया। इस पर वसीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया, भीड़ जमा होते देख आरोपी मौके पर फरार हो गए।
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आसिफ के भाई वसीम अहमद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 17 मई 2020 को वह अपने भाई आसिफ के साथ एक्टिवा पर कहीं जा रहा था। इस दौरान सेक्टर-29बी में दोनों आरोपी ने उनकी एक्टिवा रोकी और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। एक आरोपी ने चाकू निकाल आसिफ के गले व पेट पर वार किया। इस पर वसीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया, भीड़ जमा होते देख आरोपी मौके पर फरार हो गए।
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