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Chandigarh News: मोबाइल छीनकर भागने वाले दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने मोबाइल छीन कर भागने वाले दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान सेक्टर-45 बुड़ैल निवासी बलबीर सिंह उर्फ गुल्ला (22) और मदरासी कॉलोनी जगतपुरा मोहाली निवासी मोहिंदर (19) के रूप में हुई है।
बता दें कि सेक्टर -49 सी निवासी आकाश यादव (19) सेक्टर-28 की मोटर मार्केट में काम करता है। 5 फरवरी को 2023 को वह साइकिल से सेक्टर-49 स्थित अपने घर जा रहा था। रास्ते में घर जाते समय वह सेक्टर 28-28 लाइट पॉइंट पर रुककर घरवालों से कुछ बात कर रहा था। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार दो युवक आए और उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे। आकाश आरोपियों को पकड़ने के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगा। तभी पीछे से आ रहे पुलिसवालों ने थोड़ी दूर पर ही दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इसके बाद आकाश की शिकायत पर सेक्टर -26 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 379 ए, धारा 34 व आईपीसी की धारा 411 तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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बता दें कि सेक्टर -49 सी निवासी आकाश यादव (19) सेक्टर-28 की मोटर मार्केट में काम करता है। 5 फरवरी को 2023 को वह साइकिल से सेक्टर-49 स्थित अपने घर जा रहा था। रास्ते में घर जाते समय वह सेक्टर 28-28 लाइट पॉइंट पर रुककर घरवालों से कुछ बात कर रहा था। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार दो युवक आए और उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे। आकाश आरोपियों को पकड़ने के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगा। तभी पीछे से आ रहे पुलिसवालों ने थोड़ी दूर पर ही दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इसके बाद आकाश की शिकायत पर सेक्टर -26 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 379 ए, धारा 34 व आईपीसी की धारा 411 तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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