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Haryana News: अनुकंपा आधार पर नौकरियों के लिए अब ग्रुप सी भर्ती में पांच प्रतिशत सीटें होंगी आरक्षित

Fri, 11 Nov 2022 11:47 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 11 Nov 2022 11:47 PM IST
सार

हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के नियम 10 (बी) में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार्य तभी होगी जब कुछ शर्तों के तहत ग्रुप-सी और डी के पद पर सेवा में रहते हुए किसी कर्मी की मृत्यु जाती है।

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Five percent seats will be reserved in Group C for jobs on compassionate grounds in Haryana
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

अनुकंपा आधार पर नौकरियों के लिए ग्रुप सी भर्ती में पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के लिए हरियाणा सरकार ने सीधी भर्ती के ग्रुप सी में पांच प्रतिशत तक पदों (विशेषकर क्लर्क केडर) को आरक्षित रखने का निर्णय लिया है। 

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यह फैसला इसलिए लिया गया है कि अनुकंपा आधार पर कर्मचारी के सदस्यों को नौकरी के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और उनकी सीधी भर्ती जल्दी हो सके। इस सबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं।
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कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को ग्रुप-सी पद का नाम, सीधी भर्ती कोटे के पद की स्वीकृत संख्या, एक्सग्रेसिया कोटे के अंतर्गत पदों की संख्या, 1 अगस्त, 2019 से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, एक्सग्रेसिया के तहत रिक्त पदों की संख्या इत्यादि 17 नवंबर तक एचआर-द्वितीय शाखा को भेजने के निर्देश दिए हैं।
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इसलिए आयोग ने लिया फैसला
कुछ मामलों में यह देखा गया है कि विभागों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से ग्रुप-सी के पदों का पांच प्रतिशत कोटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सीधी भर्ती के लिए मांग भेजने के समय आरक्षित नहीं रखा जाता है। इसलिए उनके लिए अपने विभाग के मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना मुश्किल हो जाता है और अन्य विभागों में ग्रुप सी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले मानव संसाधन विभाग को भेजे जाते हैं। 

इस प्रक्रिया में 6 महीने तक का समय लगता है। मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए और प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब भविष्य में जब भी एचएसएससी को पदों की मांग भेजी जाएगी, उसमें से पांच प्रतिशत पद विभाग अपने कोटे में रखेगा। 


यह भी है प्रावधान
हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के नियम 10 (बी) में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार्य तभी होगी जब कुछ शर्तों के तहत ग्रुप-सी और डी के पद पर सेवा में रहते हुए किसी कर्मी की मृत्यु जाती है। जहां अनुकंपा नियुक्ति ग्रुप सी पदों के लिए स्वीकार्य है वहां सीधे कोटे के स्वीकृत पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। ग्रुप डी के पद के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है।

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