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Chandigarh News: अमरूद बाग कांड में पांच आरोपियों को मिली जमानत

Tue, 13 Jun 2023 11:42 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jun 2023 11:42 PM IST
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Five accused got bail in Guava Bagh incident
मोहाली। गांव बाकरपुर में अमरूदों का बाग दिखाकर गमाड़ा से करोड़ों का मुआवजा ठगने के मामले में जिला अदालत में पांच आरोपियों को जमानत दे दी है जबकि चार आरोपियों की सुनवाई होनी है। 16 आरोपियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। जमानत मिलने वालों में अमृत कौर, गौरव कुमार, सुखदेव सिंह, सतीश कुमार, और सुनीता गुप्ता शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दो मई 2023 को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी अमृत कौर के वकील ने अदालत में दलील दी है कि पीड़ित की उम्र काफी ज्यादा है। उसे बुढ़ापे में बीमारियों को भी झेलना पड़ रहा है। उनके पास उनके परिवार की पुरानी जमीन थी। उन्होंने किसी से कोई नई जमीन भी नहीं खरीदी थी। उनके पति मूल रूप से गांव बाकरपुर के ही रहने वाले हैं इसलिए उन्हें जो मुआवजा मिला है, वह उनकी पुश्तैनी जमीन पर मिला है। वह पढ़ी-लिखी भी नहीं है। उन्हें इस तरह के हेरफेर की कोई समझ नहीं है।
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वहीं, सरकारी वकील ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। इन्होंने जनता के पैसे को गलत तरीके से लूटा है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसका विरोध करते हुए आरोपी के वकील ने कहा कि सारे आरोप जांच का विषय है। अदालत में ट्रायल में काफी समय लगेगा। तब तक बुजुर्ग को सलाखों के पीछे रखना ठीक नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका मंजूर कर दी है।
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