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हरियाणाः पटाखे चलाने से पहले पढ़ लें यह आदेश, उल्लंघन होने पर इन पर गिरेगी गाज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 06 Nov 2018 09:20 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : file photo
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पटाखा चलाने से पहले यह आदेश पढ़ना जरूरी है। नहीं तो मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल, दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए आदेश का पालन हरियाणा में भी सख्ती से हो। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए है। उधर, हरियाणा पुलिस ने भी संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में दिवाली के दिन सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी हो। यदि ऐसा नहीं होता तो इसकी जिम्मेवारी इलाका एसएचओ की मानी जाएगी।
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साथ ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में सभी जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को दिश-निर्देश भेजे गए हैं। निर्देशों के अनुसार हरियाणा में केवल कम धुंआ फैलाने वाले और ग्रीन पटाखों के निर्माण और बेचे जाने की अनुमति होगी, जिसके फलस्वरूप ऐसे पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
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पुलिस भी रहेगी मुस्तैद
पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी रेंज एडीजीपी/आईजी, पुलिस आयुक्त और जिला पुलिस अधीक्षकों को दिवाली उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, मोहम्मद अकील ने कहा कि निर्देशों के अनुसार, पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि गोदामों व भंडारगृहों के साथ-साथ पटाखों के खुद्रा बिक्री केंद्रों पर भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय व आवश्यक सावधानी बरती जाए। पटाखों के भंडारण और बिक्री केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित किया जाएगा।
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