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Chandigarh News: सांसद खेर से धोखाधड़ी के मामले में चैतन्य अग्रवाल पर एफआईआर
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चंडीगढ़। सांसद किरण खेर से छह करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में मनीमाजरा निवासी कारोबारी चैतन्य अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने यह जानकारी सोमवार को जिला अदालत में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में दी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सांसद खेर की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ 16 दिसंबर की रात 10.18 बजे आईपीसी की धारा-420 व 406 के तहत केस दर्ज किया गया था।
किरण खेर की ओर से पुलिस को 12 दिसंबर की सुबह 10 बजे शिकायत दी गई थी। उधर, पुलिस की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के बाद चैतन्य के वकीलों ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली। अब दोबारा से अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी है। एफआईआर से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य की ओर से जिला अदालत में आग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने 18 दिसंबर तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने लिए कहा था।
उधर, बताया जा रहा है कि आरोपी चैतन्य अग्रवाल ने थाने पहुंचकर अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, चैतन्य ने पुलिस को बताया कि सांसद खेर ने उसे 8 करोड़ रुपये निवेश के लिए दिए थे, जिसमें से दो करोड़ वह लौटा चुका है। बाकी के 6 करोड़ देने बाकी हैं। चैतन्य का आरोप है कि सांसद उसे धमका रहीं हैं और उन्हें प्रताड़ित कर रहीं हैं। मामले में सांसद से जान का खतरा बताते हुए उसने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। हाईकोर्ट ने चैतन्य और उसके परिवार को 18 दिसंबर तक सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था।
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यह है मामला
सांसद खेर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि अगस्त 2023 में चैतन्य उनसे मिला था। उसने उन्हें विभिन्न योजनाओं में पैसे निवेश करने को प्रेरित किया। इसके बाद सांसद ने 8 करोड़ रुपये आरटीजीएस के जरिए चैतन्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। आरोपों के तहत चैतन्य ने सांसद को निवेश किए गए रुपये को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह में लौटाने का वादा किया था। बाद में खेर को मालूम पड़ा कि आरोपी उनके पैसों को योजनाओं में नहीं लगाया है बल्कि खुद उपयोग कर रहा है। इसके बाद उन्होंने आरोपी से अपने पैसे मांगे लेकिन आरोपी दुबई चला गया। कई बार कहने पर आरोपी ने दी गई कुल रकम में से 2 करोड़ ही वापस किए। बाकी रकम अब तक नहीं लौटाई। इसके बाद किरण खेर ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी थी।
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किरण खेर की ओर से पुलिस को 12 दिसंबर की सुबह 10 बजे शिकायत दी गई थी। उधर, पुलिस की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के बाद चैतन्य के वकीलों ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली। अब दोबारा से अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी है। एफआईआर से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य की ओर से जिला अदालत में आग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने 18 दिसंबर तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने लिए कहा था।
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उधर, बताया जा रहा है कि आरोपी चैतन्य अग्रवाल ने थाने पहुंचकर अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, चैतन्य ने पुलिस को बताया कि सांसद खेर ने उसे 8 करोड़ रुपये निवेश के लिए दिए थे, जिसमें से दो करोड़ वह लौटा चुका है। बाकी के 6 करोड़ देने बाकी हैं। चैतन्य का आरोप है कि सांसद उसे धमका रहीं हैं और उन्हें प्रताड़ित कर रहीं हैं। मामले में सांसद से जान का खतरा बताते हुए उसने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। हाईकोर्ट ने चैतन्य और उसके परिवार को 18 दिसंबर तक सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था।
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यह है मामला
सांसद खेर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि अगस्त 2023 में चैतन्य उनसे मिला था। उसने उन्हें विभिन्न योजनाओं में पैसे निवेश करने को प्रेरित किया। इसके बाद सांसद ने 8 करोड़ रुपये आरटीजीएस के जरिए चैतन्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। आरोपों के तहत चैतन्य ने सांसद को निवेश किए गए रुपये को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह में लौटाने का वादा किया था। बाद में खेर को मालूम पड़ा कि आरोपी उनके पैसों को योजनाओं में नहीं लगाया है बल्कि खुद उपयोग कर रहा है। इसके बाद उन्होंने आरोपी से अपने पैसे मांगे लेकिन आरोपी दुबई चला गया। कई बार कहने पर आरोपी ने दी गई कुल रकम में से 2 करोड़ ही वापस किए। बाकी रकम अब तक नहीं लौटाई। इसके बाद किरण खेर ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी थी।