{"_id":"9c308b21a5a26caabd2644b0f2c83853","slug":"fines-of-1-5-lakhs-on-illegal-goods-of-electricity-by-administration-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध इलेक्ट्रिसिटी सामानों पर 1.5 लाख जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध इलेक्ट्रिसिटी सामानों पर 1.5 लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 09 Feb 2016 10:42 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग की टीम ने बिना बिल और जरूरी दस्तावेजों के शहर में लाया जा रहा इलेक्ट्रिसिटी का सामान पकड़ा है।
विज्ञापन
इसकी एवज में विभाग ने डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला है। विभाग के अधिकारियों ने नियमित जांच के दौरान इंडस्ट्र्रियल एरिया में कई गाड़ियों को जांचा।
इस दौरान गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सामान मिला। सामान के बिल ड्राइवर के पास नहीं मिले। जिसके बाद डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया।