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Hindi News ›   Chandigarh ›   Female yoga trainer granted bail in honey-trap case; accused of swindling 2.71 lakh from a doctor.

Chandigarh News: हनीट्रैप मामले में महिला योग ट्रेनर को जमानत, डॉक्टर से 2.71 लाख की ठगी का आरोप

Mon, 13 Jul 2026 01:58 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jul 2026 01:58 AM IST
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Female yoga trainer granted bail in honey-trap case; accused of swindling 2.71 lakh from a doctor.
पंचकूला। डॉक्टर को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने और 2.71 लाख रुपये वसूलने के मामले में जिला अदालत ने महिला योग ट्रेनर को जमानत दे दी है। अदालत ने शर्त रखी है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित नहीं करेगी, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगी और मामले की प्रत्येक सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहेगी। मामले में सेक्टर-20 थाना पुलिस ने 25 अप्रैल को चिकित्सक की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार वर्ष 2024 में ताऊ देवी लाल स्टेडियम में योग के दौरान उनकी पहचान सेक्टर-21 में योग केंद्र चलाने वाली महिला से हुई थी। करीब दो माह तक उन्होंने उसके योग केंद्र में प्रशिक्षण लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 28 फरवरी को महिला ने आर्थिक परेशानी का हवाला देकर 30 हजार रुपये उधार लिए। इसके बाद उसने डॉक्टर से नजदीकियां बढ़ाईं और योग केंद्र बुलाकर कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का दावा करते हुए उन्हें परिवार और कंपनी में वायरल करने की धमकी दी। इसी आधार पर अलग-अलग समय पर कुल 2.71 लाख रुपये ले लिए गए। पुलिस ने 27 अप्रैल को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए थे। मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बैंक लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए हैं। ब्यूरो
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