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Chandigarh News: सड़क हादसे में हुई थी एमआर की मौत, परिजनों को मिलेगा 40.95 लाख का मुआवजा

Fri, 29 Dec 2023 12:46 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 29 Dec 2023 12:46 AM IST
सार

आदित्य की मां मनी खोसला और पिता वरिंद्र खोसला ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में एक करोड़ रुपये के मुआवजे की अपील करते हुए याचिका दायर की थी।

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Family members of MR who lost his life in road accident will get compensation of more than Rs 40 lakh
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : एएनआई

विस्तार

सड़क हादसे में हुई फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने परिजनों को 40.95 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी तीनों को संयुक्त रूप से पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान करने को कहा है। 

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पांच साल पहले नवंबर 2018 में दर्ज मामले के मुताबिक हादसा आठ नवंबर की रात करीब 11:15 बजे उस समय हुआ जब मोहाली फेज-10 निवासी आदित्य खोसला (26) देर रात अपनी बाइक पर सवार होकर सेक्टर-34 से 35 की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह अपनी बाइक से सेक्टर-34-35 के लाइट पॉइंट पर पहुंचे हरियाणा नंबर की तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से वह बाइक समेत गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत जीएमएसएच-16 ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 
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आदित्य की मां मनी खोसला और पिता वरिंद्र खोसला ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में एक करोड़ रुपये के मुआवजे की अपील करते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने कार चालक हिसार निवासी सुरेंद्र कुमार, चंडीगढ़ सेक्टर-35बी निवासी कार मालिक अजय कुमार और वाहन की बीमा कंपनी को पार्टी बनाया था। 
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आरोप के मुताबिक चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से लालबत्ती को पार करते हुए आदित्य की बाइक को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी तीनों को संयुक्त रूप से पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। 

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