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Chandigarh: समलैंगिक जोड़ा विवाद में दस्तावेज छेड़छाड़ की जांच से बड़ा खुलासा, रिपोर्ट से हाईकोर्ट भी हैरान

Sat, 20 Apr 2024 10:09 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 20 Apr 2024 10:09 AM IST
सार

पंचकूला निवासी दो समलैंगिक लड़कियों का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आया था।एक लड़की ने हाईकोर्ट को बताया था कि वह अपनी साथी के साथ रहना चाहती है। साथी के परिजनों ने याची के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। परिजनों के अनुसार लड़की नाबालिग थी। हाईकोर्ट ने याची की साथी का आधार कार्ड जांचने का आदेश दिया था। 

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Fake document gang revealed in status Report of controversy regarding gay couple
फर्जी आधार - फोटो : istock

विस्तार

समलैंगिक जोड़े को लेकर चल रहे विवाद के बीच आधार कार्ड फर्जीवाड़े की स्टेटस रिपोर्ट ने हाईकोर्ट को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट में सामने आया कि गिरफ्तार किए आरोपी से 250 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज मिले हैं, इन्हें सामान्य रूप से देखकर कोई नहीं बता सकता कि यह नकली हैं। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि शुरुआती दौर में आरोपी के पास से 250 से अधिक दस्तावेज मिलना यह बताता है कि कितने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। पिछली सुनवाई पर हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया था कि काजल ने नाबालिग का आधार कार्ड बनवाने के लिए फर्जीवाड़ा किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने दस्तावेजों के फर्जीवाड़े को लेकर भी जांच का आदेश दिया था। 
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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि काजल ने नाबालिग का आधार कार्ड बनाने में फर्जीवाड़ा किया था। जब पुलिस जांच के लिए गहराई में उतरी तो एक गैंग सामने आया है और उसके सदस्यों की गिरफ्तारी के दौरान 250 से अधिक फर्जी दस्तावेज मिले हैं। इन्हें इतनी सफाई से तैयार किया गया है कि आम आदमी असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता। कार्ड पर लगे बार कोड को स्कैन करने पर भी वह वेबसाइट पर लेकर जाता है। 
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हाईकोर्ट ने जांच को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस ने काजल की नाबालिग साथी को भी अदालत में पेश किया। कोर्ट को बताया गया कि आदेश के अनुसार इसकी दो बार काउंसलिंग की जा चुकी है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने नाबालिग से पूछा कि क्या वह अपने अभिभावकों के साथ जाना चाहती है तो उसने इससे इन्कार कर दिया। उसने कहा कि उसे अपनी साथी काजल के साथ ही रहना है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इससे इन्कार करते हुए नाबालिग को आशियाना भेज दिया।
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