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हाईवे पर होटल व रेस्तरां में शराब सर्व करने की छूट, ठेका खोलने की नहीं
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 11 Oct 2017 09:15 AM IST
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Highway Liquor Ban
- फोटो : File Photo
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पंजाब में हाईवे पर खुलते शराब के ठेकों को दुर्घटना का कारण बताते हुए उस पर रोक लगाने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि म्यूनिसिपल लिमिट में आने वाले हाईवे पर होटल व रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने की छूट दी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां ठेके खुलने दिए जाएंगे। इसके साथ ही पानीपत के पास टोल बैरियर पर मौजूद ठेके के बारे में भी हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
हाईकोर्ट में दाखिल संगरूर निवासी जगमेल ने जनहित याचिका के माध्यम से आरोप लगाया कि पंजाब में नेशनल हाईवे 10 पर जगह- जगह शराब के ठेके खोलने के लिए पंजाब सरकार लाइसेंस जारी कर रही है।
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ऐसा करना खुले तौर 15 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवेहलना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूरे देश में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेके खोलने पर रोक के आदेश दिए थे।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी हाईवे पर पटियाला से जाखल व जाखल से बुढलाडा रोड पर बिल्कुल नेशनल हाईवे पर शराब के ठेके खुले हैं। याची ने सरकार को कई स्तर पर शिकायत कर इन ठेकों को हटाने की मांग की। लेकिन किसी भी स्तर पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि हाईवे पर शराब बिकने के कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं।
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कोर्ट ने कहा कि म्यूनिसिपल लिमिट में आने वाले हाईवे पर होटल व रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने की छूट दी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां ठेके खुलने दिए जाएंगे। इसके साथ ही पानीपत के पास टोल बैरियर पर मौजूद ठेके के बारे में भी हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
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हाईकोर्ट में दाखिल संगरूर निवासी जगमेल ने जनहित याचिका के माध्यम से आरोप लगाया कि पंजाब में नेशनल हाईवे 10 पर जगह- जगह शराब के ठेके खोलने के लिए पंजाब सरकार लाइसेंस जारी कर रही है।
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ऐसा करना खुले तौर 15 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवेहलना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूरे देश में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेके खोलने पर रोक के आदेश दिए थे।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी हाईवे पर पटियाला से जाखल व जाखल से बुढलाडा रोड पर बिल्कुल नेशनल हाईवे पर शराब के ठेके खुले हैं। याची ने सरकार को कई स्तर पर शिकायत कर इन ठेकों को हटाने की मांग की। लेकिन किसी भी स्तर पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि हाईवे पर शराब बिकने के कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं।
पंजाब के एएजी से पूछा- यह क्या हो रहा है
पंजाब के एएजी से पूछा- यह क्या हो रहा है
याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद जस्टिस एके मित्तल ने पंजाब सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा कि यह क्या हो रहा है? आपने आबकारी नीति 2017 में संशोधन कर नेशनल हाईवे के पास होटल व रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने की छूट दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार हाईवे के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेके खोलने की इजाजत दे।
हरियाणा से भी पूछा, नेशनल हाईवे पर चल रहे ठेके
इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल से भी पूछा कि क्या हरियाणा में भी नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके चल रहे हैं। उन्होंने पानीपत टोल प्लाजा के पास ऐसा कुछ देखा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस बाबत जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश देते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।
यह थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर या उससे 500 मीटर की दूरी में कोई भी शराब का ठेका नहीं होगा। इसके साथ ही शराब के ठेके को हाईवे से कोई एक्सेस नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद हरियाणा, पंजाब समेत पूरे देश में हाईवे पर शराब के ठेकों को बंद कर दिया गया था।
इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि पंजाब सरकार ने नेशनल और स्टेट हाईवे पर म्युनिसिपल लिमिट के अंदर शराब को सर्व करने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के निर्णय पर मोहर लगाते हुए कहा था कि सरकार यदि चाहे तो म्यूनिसिपल लिमिट के तहत आने वाले क्षेत्र में होटल, रेस्तरां आदि में शराब सर्व करने की छूट दे सकती है।
याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद जस्टिस एके मित्तल ने पंजाब सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा कि यह क्या हो रहा है? आपने आबकारी नीति 2017 में संशोधन कर नेशनल हाईवे के पास होटल व रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने की छूट दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार हाईवे के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेके खोलने की इजाजत दे।
हरियाणा से भी पूछा, नेशनल हाईवे पर चल रहे ठेके
इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल से भी पूछा कि क्या हरियाणा में भी नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके चल रहे हैं। उन्होंने पानीपत टोल प्लाजा के पास ऐसा कुछ देखा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस बाबत जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश देते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।
यह थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर या उससे 500 मीटर की दूरी में कोई भी शराब का ठेका नहीं होगा। इसके साथ ही शराब के ठेके को हाईवे से कोई एक्सेस नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद हरियाणा, पंजाब समेत पूरे देश में हाईवे पर शराब के ठेकों को बंद कर दिया गया था।
इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि पंजाब सरकार ने नेशनल और स्टेट हाईवे पर म्युनिसिपल लिमिट के अंदर शराब को सर्व करने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के निर्णय पर मोहर लगाते हुए कहा था कि सरकार यदि चाहे तो म्यूनिसिपल लिमिट के तहत आने वाले क्षेत्र में होटल, रेस्तरां आदि में शराब सर्व करने की छूट दे सकती है।