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पूर्व तकनीकी सलाहकार को दो साल की सजा
पंचकूला, अमर उजाला
Updated Sat, 12 Apr 2014 01:34 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में शुक्रवार को प्रदेश के शुगर फेडरेशन के पूर्व तकनीकी सलाहकार अशोक नंदा को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें दो वर्ष की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार 2006 में सतर्कता ब्यूरो को तकनीकी सलाहकार अशोक नंदा निवासी पंचकूला के खिलाफ शिकायत मिली थी। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि कई अज्ञात स्रोतों से नंदा ने एक करोड़ 20 लाख रुपये जमा किए हैं। नंदा 1996 में शुगर फेडरेशन में कार्यरत थे।
शिकायत में उनके खिलाफ लगे आरोपों के मुताबिक 1996 से 2008 के दौरान नंदा ने अपने बेटे उसकी पत्नी के नाम पर एक बूथ, दो फ्लैट के अलावा तीन कार और पत्नी के लॉकर में लाखों रुपये के आभूषण रखवाए थे। शिकायत में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे।
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इसके बाद उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत 2009 में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नंदा ने कई कंपनियों से अवैध तरीके से पैसे उगाहे थे और इसी आधार पर दोषी पाए जाने पर अदालत ने उन्हें सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार 2006 में सतर्कता ब्यूरो को तकनीकी सलाहकार अशोक नंदा निवासी पंचकूला के खिलाफ शिकायत मिली थी। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि कई अज्ञात स्रोतों से नंदा ने एक करोड़ 20 लाख रुपये जमा किए हैं। नंदा 1996 में शुगर फेडरेशन में कार्यरत थे।
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शिकायत में उनके खिलाफ लगे आरोपों के मुताबिक 1996 से 2008 के दौरान नंदा ने अपने बेटे उसकी पत्नी के नाम पर एक बूथ, दो फ्लैट के अलावा तीन कार और पत्नी के लॉकर में लाखों रुपये के आभूषण रखवाए थे। शिकायत में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे।
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इसके बाद उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत 2009 में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नंदा ने कई कंपनियों से अवैध तरीके से पैसे उगाहे थे और इसी आधार पर दोषी पाए जाने पर अदालत ने उन्हें सजा सुनाई।