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अब पंजाब में भी आर्थिक पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी में मिलेगा आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी

Wed, 29 May 2019 01:33 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 29 May 2019 01:33 AM IST
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EWS will get 10% reservation in government departments recruitment in Punjab
सांकेतिक तस्वीर

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को पंजाब सरकार की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यह लाभ सीधी भर्ती और अन्य तरह की सरकारी नौकारियों के लिए मान्य होगा। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले को लागू करने का निर्णय लेते हुए मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 

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सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के आरक्षण सेल द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी विभागों को पत्र भेजा गया है। विभाग ने साफ किया है कि सामान्य वर्ग के वे लोग जिन्होंने अब तक किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं लिया है और जिनके परिवार की कुल आमदनी 8 लाख रुपये से कम है, वे इस नई आरक्षण व्यवस्था के तहत पात्र माने जाएंगे।
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परिवार के रूप में इन्हें माना जाएगा हिस्सा 
विभाग के आदेशानुसार आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले शख्स के साथ उसके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, पत्नी और नाबालिग बच्चों को परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा आरक्षण की अहर्ता की जांच के दौरान परिवार की सभी स्रोतों से कुल आमदनी की जांच की जाएगी। इस दौरान खेती, नौकरी, व्यापार एवं अन्य मदों से परिवार की कुल आमदनी को जोड़ा जाएगा और अगर यह 8 लाख रुपये से कम हो तो ही आवेदक को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

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इन्हें मिल सकेगा आरक्षण का लाभ 

जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की खेती योग्य भूमि या 1 हजार वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का घर होगा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही वह लोग जिनके पास 200 गज से अधिक की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो या जिनके पास 100 गज या इससे अधिक की अधिसूचित जमीन हो, वह भी आरक्षण की सीमा से बाहर ही होंगे।

सक्षम अधिकारी से लेना होगा प्रमाण पत्र
आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित आवेदक परिवार को तहसीलदार या उससे ऊपर के सक्षम अधिकारी से अपनी आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र लेना होगा। इस प्रमाण पत्र को हासिल कर पाने वाले सभी लोग जो कि अन्य मापदंडों को भी पूरा करते हों, वे 1 फरवरी 2019 या इसके बाद विज्ञापित एवं अधिसूचित हुई केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा 28 मई के बाद वे राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

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