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यूरेका फोर्ब्स सेवा में कोताही का दोषी करार, मुआवजा देने का आदेश्ा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 28 May 2016 01:36 AM IST
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कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
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पैसे लेकर सीसीटीवी कैमरे न लगाने और पैसे न लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने यूरेका फार्ब्स लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 67 हजार 756 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ वापस करे।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धूू ने सुनवाई के बाद दिया है। साथ ही फोरम ने 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के अंदर निर्देश का पालन न करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा। रजनी सिंह पन्नू निवासी सेक्टर-15 बी चंडीगढ़ ने सेक्टर-7 सी चंडीगढ़ के यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड के मैनेजर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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शिकायत में रजनी सिंह पन्नू ने शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने मकान में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराने के लिए आर्डर किया। 1 अप्रैल 2015 को कोटेशन के अनुसार एक लाख 35 हजार 512 रुपये में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हुई। उन्होंने उक्त राशि की 50 प्रतिशत राशि 67 हजार 756 रुपये एडवांस के रूप में कंपनी को दिए। बाद में कंपनी ने आर्डर कैंसिल कर दिया और पैसे भी नहीं लौटाए। यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड ने उपभोक्ता फोरम में पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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