{"_id":"57558cc24f1c1b181d9c537c","slug":"ett-recruitment-govt-teacher-recruitment-punjab-recruitment-teacher-recruitment-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब में 4500 ETT की भर्ती को चुनौती, सरकार को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब में 4500 ETT की भर्ती को चुनौती, सरकार को नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 08 Jun 2016 12:35 PM IST
विज्ञापन
supreme court
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में 4500 ईटीटी की भर्ती के मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। पंजाब के शिक्षा विभाग की ओर से ईटीटी की भरती के लिए तय शैक्षिक योग्यता में किए गए फेरबदल को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस राजमोहन सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तय की है।
याचिकाकर्ता मंटू कुमार व अन्य की ओर से कोर्ट में उपस्थित एडवोकेट एके जैन ने बताया कि पंजाब सरकार ने 9 नवंबर, 2015 को 3522 ईटीटी की भरती के लिए विज्ञापन निकाला, जिसे बाद में टीचरों की संख्या बढ़ाकर 4500 ईटीटी कर दी गई।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि ईटीटी पद पर भरती के लिए पहले से तय योग्यता के आधार पर आवेदक का दस जमा दो पास होना और दो साल का जूनियर कोर्स इन ईटीटी होना जरूरी है, लेकिन योग्यता के इस मापदंड में बदलाव करते हुए सरकार ने ईटीटी पद के आवदेकों के लिए पंजाब अध्यापक पात्रता परीक्षा (पीएसटीईटी) पास होना अनिवार्य कर दिया है।
विज्ञापन
इसके लिए सरकार का दावा है कि आरटीई के नियमों के तहत यह कदम उठाया गया है। याचिका में आगे कहा गया कि पीएसटीईटी के साथ ही यह शर्त भी लगा दी गई है कि इस स्किल टेस्ट में हासिल किए नंबरों के आधार पर ही चुने गए आवेदकों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने ईटीटी के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए जो शर्त लगाई है, वह नियमों के खिलाफ है।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता मंटू कुमार व अन्य की ओर से कोर्ट में उपस्थित एडवोकेट एके जैन ने बताया कि पंजाब सरकार ने 9 नवंबर, 2015 को 3522 ईटीटी की भरती के लिए विज्ञापन निकाला, जिसे बाद में टीचरों की संख्या बढ़ाकर 4500 ईटीटी कर दी गई।
विज्ञापन
उन्होंने कोर्ट को बताया कि ईटीटी पद पर भरती के लिए पहले से तय योग्यता के आधार पर आवेदक का दस जमा दो पास होना और दो साल का जूनियर कोर्स इन ईटीटी होना जरूरी है, लेकिन योग्यता के इस मापदंड में बदलाव करते हुए सरकार ने ईटीटी पद के आवदेकों के लिए पंजाब अध्यापक पात्रता परीक्षा (पीएसटीईटी) पास होना अनिवार्य कर दिया है।
विज्ञापन
इसके लिए सरकार का दावा है कि आरटीई के नियमों के तहत यह कदम उठाया गया है। याचिका में आगे कहा गया कि पीएसटीईटी के साथ ही यह शर्त भी लगा दी गई है कि इस स्किल टेस्ट में हासिल किए नंबरों के आधार पर ही चुने गए आवेदकों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने ईटीटी के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए जो शर्त लगाई है, वह नियमों के खिलाफ है।