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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश : पोक्सो एक्ट के मामलों में जांच की मानक प्रक्रिया स्थापित करें 

Tue, 09 Mar 2021 10:32 AM IST
निवेदिता वर्मा विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 09 Mar 2021 10:32 AM IST
सार

  • पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया पोक्सो एक्ट में दर्ज केसों की जांच में मानक प्रक्रिया का पालन करने का आदेश 
  • पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को 8 सप्ताह में इसे स्थापित करने का आदेश 
  • जिला पुलिस मुख्यालयों को इस प्रक्रिया से अवगत करवाने का भी निर्देश 

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Establish Standard procedure of Investigation in cases of pocso act, says Highcourt
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पोक्सो एक्ट में दर्ज केसों की जांच में मानक प्रक्रिया का पालन न होने पर अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को 8 सप्ताह में इसे स्थापित करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी जिलों में इसका पालन हो, इसके लिए जिला पुलिस मुख्यालयों को इस प्रक्रिया से अवगत करवाने का भी आदेश दिया है।

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पोक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर में जमानत के लिए एक याचिका हाईकोर्ट पहुंची थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि जांच के दौरान मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब और चंडीगढ़ को भी प्रतिवादी बना लिया। 
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हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों के डीजीपी से पोक्सो एक्ट के मामलों की जांच को लेकर जवाब मांगा था। तीनों की ओर से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा गया। हाईकोर्ट ने अब याचिका का निपटारा करते हुए तीनों डीजीपी को आदेश दिया है कि पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप जांच हो इसके लिए मानक प्रक्रिया तैयार की जाए।
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इस प्रक्रिया से जांच अधिकारी को जांच में सुविधा होगी। साथ ही जांच की इस प्रक्रिया को जांच अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जिला पुलिस मुख्यालयों को इसकी प्रति भेजी जाए। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब के मुख्य सचिव तथा चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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