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हरियाणा में एस्मा लागू, अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मी

Sat, 25 Jun 2016 09:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 25 Jun 2016 09:42 AM IST
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esma act, The Essential Services Maintenance act, haryana govt, electricity nigam strike, haryana
मनोहर लाल खट्टर, ह‌रियाणा के मुख्‍ययमंत्री - फोटो : amar ujala
बिजली निगमों के कर्मचारी संघों की ओर से 29 और 30 जून को घोषित दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल के मद्देनजर हरियाणा में एस्मा लगा दिया है। हरियाणा सरकार ने बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति को लोगों के लिए एक आवश्यक सेवा मानते हुए यह कदम उठाया।
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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के नियोजन में उनके कर्मचारियों की ओर से किए जाने वाली हड़ताल को छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
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मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास ने कहा कि हड़ताल से आम लोग प्रभावित होंगे। बिजली चूंकि आवश्यक सेवा है और इससे लोग प्रभावित न हों, इसे देखते हुए प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है। उधर, सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने सरकार की ओर से एस्मा लागू किए जाने को दमनकारी और अलोकतांत्रिक करार दिया है।
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लांबा ने कहा कि नोटिस के बावजूद बातचीत के लिए बुलाने की बजाय एस्मा लागू कर दिया गया है। इससे किसी समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। 29 और 30 को पूरे प्रदेश के बिजली कर्मी हड़ताल पर होंगे और इसमें कई यूनियनों के साथ साथ आम उपभोक्ता भी शामिल होंगे।
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