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Chandigarh News: प्रॉपर्टी आईडी आवेदन पर समय से कार्रवाई न करने पर नपेंगे कर्मचारी
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-निदेशालय ने जुर्माने व अनुशासनात्मक कार्रवाई के जारी किए आदेश
-पूरे प्रदेश में दो लाख 75 हजार लोगों ने खुद की संपत्ति को किया सत्यापित
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने लोगों के आवेदन पर समय पर कार्रवाई न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जुर्माने व अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि लोगों को स्वयं अपनी प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रदेश में लगभग 42 लाख संपत्तियों में से अभी तक दो लाख 75 हजार लोगों ने अपनी संपत्ति को स्वयं सत्यापित किया है।
निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रॉपर्टी आईडी के संबंध में हुई बैठक में कहा गया था कि लोगों की प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियों को ठीक करने के लिए किए जाने वाले आवेदनों पर कर्मचारी समय पर काम करें। आवेदन की जांच करने वाले व आवेदन की जांच के बाद नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले मेकर व चेकर को लेकर सरकार विशेष रूप से सख्त है। आदेशों में कहा है कि जो चेकर एवं मेकर समय पर लोगों के आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता या फिर अनावश्यक आपत्ति दर्ज करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही उस पर जुर्माना भी किया जाए। सभी नगर आयुक्तों को कहा गया है कि वे उन सभी आवेदनों की जांच करें, जिन्हें कर्मचारी गलतियां बताते हुए लोगों को बेवजह वापस भेज देते हैं। इसके अलावा सभी रिहायशी कल्याणकारी एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों की मदद से लोगों को अपनी संपत्ति को स्वयं सत्यापित करने के लिए प्रेरित करें। 30 सितंबर तक स्वयं सत्यापित किए जाने पर 15 प्रतिशत तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जा रही है।
ये है प्रदेश में स्थिति
निदेशालय की जानकारी के अनुसार प्रदेश में के 88 शहरों में इस समय प्रॉपर्टी आईडी को लेकर 31 हजार 493 आवेदन आए हैं। इनमें भी ज्यादा फरीदाबाद, गुरुग्राम व हिसार जिले से हैं। शेष कई जिलों में सौ से भी कम आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा पिछले सर्वे से प्रॉपर्टी आईडी मिलान का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 4773 प्रॉपर्टी आईडी मिलान का कार्य पूरे प्रदेश में इस समय लंबित है।
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-पूरे प्रदेश में दो लाख 75 हजार लोगों ने खुद की संपत्ति को किया सत्यापित
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने लोगों के आवेदन पर समय पर कार्रवाई न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जुर्माने व अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि लोगों को स्वयं अपनी प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रदेश में लगभग 42 लाख संपत्तियों में से अभी तक दो लाख 75 हजार लोगों ने अपनी संपत्ति को स्वयं सत्यापित किया है।
निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रॉपर्टी आईडी के संबंध में हुई बैठक में कहा गया था कि लोगों की प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियों को ठीक करने के लिए किए जाने वाले आवेदनों पर कर्मचारी समय पर काम करें। आवेदन की जांच करने वाले व आवेदन की जांच के बाद नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले मेकर व चेकर को लेकर सरकार विशेष रूप से सख्त है। आदेशों में कहा है कि जो चेकर एवं मेकर समय पर लोगों के आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता या फिर अनावश्यक आपत्ति दर्ज करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही उस पर जुर्माना भी किया जाए। सभी नगर आयुक्तों को कहा गया है कि वे उन सभी आवेदनों की जांच करें, जिन्हें कर्मचारी गलतियां बताते हुए लोगों को बेवजह वापस भेज देते हैं। इसके अलावा सभी रिहायशी कल्याणकारी एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों की मदद से लोगों को अपनी संपत्ति को स्वयं सत्यापित करने के लिए प्रेरित करें। 30 सितंबर तक स्वयं सत्यापित किए जाने पर 15 प्रतिशत तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जा रही है।
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ये है प्रदेश में स्थिति
निदेशालय की जानकारी के अनुसार प्रदेश में के 88 शहरों में इस समय प्रॉपर्टी आईडी को लेकर 31 हजार 493 आवेदन आए हैं। इनमें भी ज्यादा फरीदाबाद, गुरुग्राम व हिसार जिले से हैं। शेष कई जिलों में सौ से भी कम आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा पिछले सर्वे से प्रॉपर्टी आईडी मिलान का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 4773 प्रॉपर्टी आईडी मिलान का कार्य पूरे प्रदेश में इस समय लंबित है।
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