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Loksabha Election 2024: पंजाब में आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी भी पोस्टल बैलेट पेपर से कर सकेंगे वोट

Mon, 25 Mar 2024 10:39 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 25 Mar 2024 10:39 AM IST
सार

आयोग के अनुसार पंजाब में छह विभाग ऐसे हैं जो पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कर सकेंगे। इनमें स्थानीय निकाय सरकार का अग्निशमन विभाग, परिवहन विभाग के ड्राइवर, कडंक्टर, वर्कशॉप स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ और मुख्य दफ्तर व जिला स्तर पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। 

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Employees deployed in essential services in Punjab also be able to vote through postal ballot paper
voting new - फोटो : istock

विस्तार

लोकसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी भी पोस्टल बैलेट पेपर के जरिये अपना वोट दे सकेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से उन विभागों के कर्मियों को यह सुविधा दी गई है, जो मतदान के दिन अपनी डयूटी में व्यस्त रहते हैं। 
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आयोग ने ऐसे सभी विभागों को नोडल अधिकारी तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि वे अपने यहां तैनात कर्मियों को इस सुविधा के बारे में अवगत करवा सकें। आयोग के अनुसार पंजाब में छह विभाग ऐसे हैं जो पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कर सकेंगे। इनमें स्थानीय निकाय सरकार का अग्निशमन विभाग, परिवहन विभाग के ड्राइवर, कडंक्टर, वर्कशॉप स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ और मुख्य दफ्तर व जिला स्तर पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। 
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इसी तरह जेलों में सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट व सुरक्षा स्टाफ इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसमें पुलिस अधिकारी, कर्मी, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, अलग-अलग यूनिट्स में तैनात बिजली विभाग का स्टेट पावर कॉरपोरेशन व स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, थर्मल प्लांट्स, बीबीएमबी में प्रतिनियुक्ति और ग्रिड सब स्टेशन में तैनात स्टाफ भी शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में औषधि नियंत्रण अधिकारी, मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ भी पोस्टल बैलेट पेपर के जरिये वोट कर सकेंगे।
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विभागों के कर्मियों को ऐसे मिलेगी सुविधा
आयोग ने इस कैटेगरी के तहत अधिसूचित विभागों को इस संबंध में जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों को नोडल अधिकारी तैनात करने के लिए भी बोला है। नोडल अधिकारी ही इस सुविधा के बारे में संबंधित विभागों के मतदाताओं को जानकारी देंगे, जिसके लिए उनको एक फॉर्म भी दिया जा रहा है। संबंधित फॉर्म को भरने के बाद ही आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाता पोस्टल बैलेट से अपना वोट कर सकेंगे।


आवश्यक सेवाओं में तैनात कई कर्मी मतदान के दिन भी अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। ये कर्मी अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहें, यही कारण है कि आयोग की तरफ से ऐसे कर्मियों को पोस्टल बैलेट पेपर के जरिये वोट करने की सुविधा दी जाती है। राज्य में ऐसे विभागों के कर्मियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। विभागों को जागरूक भी किया जा रहा है। -सिबिन सी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब
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