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Punjab: करवाचौथ पर काटी थी पूरी सोसाइटी की बिजली, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पीएसपीसीएल को नोटिस
Tue, 07 Nov 2023 08:30 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 07 Nov 2023 08:30 AM IST
सार
याची ने हाईकोर्ट को बताया कि बिल्डर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। बिल्डर के आवेदन पर बिजली विभाग के कर्मी आए और करवाचौथ के दिन सोसायटी में अंधेरा कर गए।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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विस्तार
पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की ओर से जीरकपुर स्थित चंडीगढ़ एनक्लेव की बिजली करवाचौथ के दिन काट दी गई थी। यह मामला अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने पीएसपीसीएल सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
याचिका दाखिल करते हुए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एडवोकेट अर्जुन शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उनकी सोसायटी 2014 में बन कर तैयार हो गई थी। इसके बाद बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया और याचिकाकर्ताओं को सोसायटी का प्रबंधन अपने हाथ में लेना पड़ा। याची लगातार बिजली का बिल आदि का भुगतान कर रहे थे। इसी बीच बिल्डर ने पीएसपीसीएल को आवेदन देकर उसका बिजली कनेक्शन के लिए दिया गया डिपॉजिट वापस करने की मांग कर दी।
बिल्डर का कहना था कि सोसायटी ने प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है और ऐसे में वे अपना मीटर खुद लगवाएं। याची ने हाईकोर्ट को बताया कि बिल्डर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। बिल्डर के आवेदन पर बिजली विभाग के कर्मी आए और करवाचौथ के दिन सोसायटी में अंधेरा कर गए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एडवोकेट अर्जुन शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उनकी सोसायटी 2014 में बन कर तैयार हो गई थी। इसके बाद बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया और याचिकाकर्ताओं को सोसायटी का प्रबंधन अपने हाथ में लेना पड़ा। याची लगातार बिजली का बिल आदि का भुगतान कर रहे थे। इसी बीच बिल्डर ने पीएसपीसीएल को आवेदन देकर उसका बिजली कनेक्शन के लिए दिया गया डिपॉजिट वापस करने की मांग कर दी।
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बिल्डर का कहना था कि सोसायटी ने प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है और ऐसे में वे अपना मीटर खुद लगवाएं। याची ने हाईकोर्ट को बताया कि बिल्डर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। बिल्डर के आवेदन पर बिजली विभाग के कर्मी आए और करवाचौथ के दिन सोसायटी में अंधेरा कर गए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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