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Chandigarh News: पंचकूला में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के 3 साल से नहीं हो रहे चुनाव, मामला पहुंचा हाईकोर्ट
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-याचिका दाखिल करते हुए तुरंत चुनाव करवाने का निर्देश जारी करने की अपील
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंचकूला नगर निगम सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए तीन साल बीत जाने के बावजूद चुनाव न होने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका में तुरंत चुनाव करवाने का निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की गई है।
कांग्रेस पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 के तहत स्पष्ट आदेशों के बावजूद चुनाव संपन्न नहीं करवाए जा रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर उपरोक्त पदों के लिए चुनाव आयोजित करना जरूरी होती है। सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का पद दिसंबर 2020 से खाली हैं। याचिका के अनुसार इस तरह की निष्क्रियता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है और पंचकूला के निवासियों को निगम के शासन में प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करती है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 एस का उल्लंघन है। इसके साथ ही नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के विशिष्ट प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जो लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिए नियमित चुनावों को अनिवार्य करता है। पिछले तीन साल से अधिक समय से लंबित इन चुनावों को कराने और राज्य सरकार की निष्क्रियता को असंवैधानिक घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका अभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल हुई है और इस पर जल्द ही सुनवाई की संभावना है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंचकूला नगर निगम सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए तीन साल बीत जाने के बावजूद चुनाव न होने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका में तुरंत चुनाव करवाने का निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की गई है।
कांग्रेस पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 के तहत स्पष्ट आदेशों के बावजूद चुनाव संपन्न नहीं करवाए जा रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर उपरोक्त पदों के लिए चुनाव आयोजित करना जरूरी होती है। सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का पद दिसंबर 2020 से खाली हैं। याचिका के अनुसार इस तरह की निष्क्रियता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है और पंचकूला के निवासियों को निगम के शासन में प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करती है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 एस का उल्लंघन है। इसके साथ ही नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के विशिष्ट प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जो लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिए नियमित चुनावों को अनिवार्य करता है। पिछले तीन साल से अधिक समय से लंबित इन चुनावों को कराने और राज्य सरकार की निष्क्रियता को असंवैधानिक घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका अभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल हुई है और इस पर जल्द ही सुनवाई की संभावना है।
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