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Hindi News ›   Chandigarh ›   Eight more districts in Haryana included in Red Zone due to Corona virus

हरियाणा में बढ़ी सख्ती: आठ और जिले रेड जोन में, धरना-प्रदर्शन व रैली पर पाबंदी, जानें- और क्या-क्या रहेगा बंद

Mon, 10 Jan 2022 11:12 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 10 Jan 2022 11:12 PM IST
सार

संक्रमण के बढ़ने के साथ-साथ हरियाणा में पाबंदियां भी बढ़ने लगी हैं। सरकार ने आठ और जिलों को रेड जोन में शामिल कर लिया है। इन जिलों में प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। रैली व धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। 

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Eight more districts in Haryana included in Red Zone due to Corona virus
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

विस्तार

हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अब आठ और जिलों को ग्रुप ए में शामिल किया गया है। अब इन जिलो में भी पहले इसी श्रेणी के जिलों में लगाई गई पाबंदियां लागू होंगी। अब प्रदेश के कुल 22 में से 19 जिले रेड जोन में आ गए हैं। 

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साथ ही नए आदेश के तहत इन सभी 19 जिलों में रैली, धरने, प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार रात को 'महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा' के नए आदेश को जारी किया। ये आदेश 19 जनवरी सुबह पांच बजे तक लागू रहेंगे। ग्रुप ए में सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार जिले को शामिल किया गया है।
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इससे पहले 11 जिलों को शामिल किया गया था। इनमें पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिये छह जनवरी को 12 जनवरी तक पाबंदियां लगाई गई थीं। आदेश के तहत इन जिलो में सभी सिनेमाघर, रंगमंच व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे।
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केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के संबंध में खिलाड़ियों को अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों पर भी प्रतिबंध है। 


यही नहीं इन 11 जिलों में आपात और आवाश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। मॉल और मार्केट शाम छह बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। इन जिलों में बार और रेस्टोरेंट 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

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