{"_id":"625682ae4579064ea7435884","slug":"education-minister-reached-meeting-of-jila-kasht-nivaran-samiti-in-karnal","type":"story","status":"publish","title_hn":"करनाल: जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे शिक्षा मंत्री, जेई को निलंबित करने का दिया आदेश, गलत बिल बनाने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
करनाल: जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे शिक्षा मंत्री, जेई को निलंबित करने का दिया आदेश, गलत बिल बनाने का आरोप
Wed, 13 Apr 2022 01:33 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करनाल (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करनाल (हरियाणा)
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 13 Apr 2022 01:33 PM IST
सार
हरियाणा सरकार ने दूसरी कक्षा से नियम 134ए को बहाल किया है। स्कूलों में फीस राशि भी बढ़ाई गई है। एक लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले अभिभावक नियम 134ए का लाभ ले सकते हैं।
विज्ञापन
जिला कष्ट निवारण समिति
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बुधवार को पंचायत भवन में बैठक हुई। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बैठक की अध्यक्षता की। कुल 13 मामले रखे गए। इनमें नौ मामलों पर सुनवाई हुई। बाकी शिकायतकर्ता बैठक में नहीं पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी शिकायतों का समाधान किया गया।
विज्ञापन
एक गांव में पीने के पानी की समस्या सामने आई। इसे शिक्षा मंत्री ने दो माह में हल करने का आदेश दिया। वहीं बिजली निगम के एक जेई को निलंबित भी किया है। इसके खिलाफ पहले ही जांच चल रही थी। जेई पर 48000 रुपये का गलत बिल बनाने का आरोप है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान 134ए पर शिक्षामंत्री ने कहा कि 134ए को हमने समाप्त करके आरटीई लागू किया है।
विज्ञापन
25 फीसदी बच्चों के दाखिल पहली कक्षा में होंगे। इसके बाद हमारे पास अभिभावकों की शिकायतें आई कि आरटीआई तो पहली कक्षा में लागू होती है। हमारे तो बच्चे बड़े हैं ऐसे में उनको लेकर कहां जाएं। आरटीई के तहत आठवीं कक्षा तक उसी स्कूल से शिक्षा लेगा। वहीं दूसरी कक्षा से नियम 134ए को बहाल किया है। स्कूलों में फीस राशि भी बढ़ाई गई है। एक लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले अभिभावक नियम 134ए का लाभ ले सकते हैं।
विज्ञापन