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छठ पूजा के दौरान व्रतियों को रखनी होगी 6 फीट की दूरी, पहनना होगा मास्क

Fri, 20 Nov 2020 01:27 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2020 01:27 AM IST
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During Chhath Puja, fasters will have to keep a distance of 6 feet, will have to wear masks
छठ पूजा के लिए सामान ले जाते लोग। - फोटो : CHANDIGARH
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने शहर की कुछ संस्थाओं को सेक्टर-42 स्थित न्यू लेक पर छठ पूजा की अनुमति दे दी है। अनुमति के साथ प्रशासन ने 41 बिंदुओं की एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। इनमें पूरे इलाके की वीडियोग्राफी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी है।
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जिला मजिस्ट्रेट मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से न्यू लेक पर छठ पूजा करने के लिए सबसे पहले इजाजत पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन को दी गई है। हालांकि, पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन ने इजाजत मिलने के बाद भी न्यू लेक पर छठ पूजा करने से मना कर दिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सभी छठ व्रतियों से आग्रह किया है कि वह इस बार घर पर ही छठ पूजा का त्योहार मनाएं। प्रशासन की तरफ से दी गई इजाजत में जो शर्तें लगाई गई हैं, उसमें पहली शर्त पार्किंग को लेकर है। प्रशासन ने कहा है कि जहां पर पूजा होगी, वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा साउंड सिस्टम लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। पूरे कार्यक्रम के रूट पर सीसीटीवी कैमरा व वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए हैं। पूजा स्थल पर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। पूजा करने वाले लोगों के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी का होना आवश्यक है। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
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3.30 बजे से साढ़े 6 बजे तक की ही इजाजत
आयोजन स्थल पर किसी तरह की कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार आयोजक होंगे। आयोजकों को सख्त हिदायत दी गई है कि पूजा करने के लिए जिस समय की इजाजत दी गई है, उसके अनुसार ही कार्यक्रम किया जाए। चंडीगढ़ प्रशासन ने 20 नवंबर को दोपहर बाद 3.30 बजे से लेकर शाम 6.30 बजे और 21 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे के बीच ही पूजा करने की इजाजत दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आयोजकों को केंद्रीय गृह मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी कोरोना वायरस से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके अलावा आदेश की एक कॉपी एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर और एसपी ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी को भी भेजी गई है।
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