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ड्रग रैकेट केस में सुप्रीम कोर्ट का सख्त फरमान
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला।
Updated Thu, 02 Apr 2015 12:30 AM IST
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ड्रग तस्करी मामले की सुनवाई में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला से जुड़े सभी ड्रग तस्करी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि यह बेंच सुनवाई जल्द पूरी कर तीन माह के अंदर फैसला सुनाए।
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भोला के वकील एडवोकेट सतीश करकरा ने बताया कि भोला से जुड़े ड्रग तस्करी मामलों में कईं राजनेताओं, बिजनेसमैन व अन्य बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। इसलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए भोला के पिता बलछिंदर सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इन मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के लीडर सिमरनजीत सिंह मान और पूर्व एडीजीपी (जेल) शशिकांत ने भी इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दी है। इस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें कार्यवाही फिलहाल रुकी हुई है।
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आरोपी औलख ने की थी मांग
ड्रग तस्करी मामले के अन्य आरोपी मनिंदर सिंह औलख ने दिसंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दायर करके सभी ड्रग तस्करी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने संबंधी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें सुनवाई जल्द कराने की भी मांग की थी। इस याचिका पर ही अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को भोला व अन्य 13 आरोपियों के खिलाफ पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, सरहंद, बनूड़, मोहाली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने संबंधी दायर पटीशन पर सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच के गठन के आदेश दिए हैं।
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