फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Dont Keep Driver without Test, Highcourt Order

ड्राइवर रखने से पहले यह खबर जरूर पढ़ें

Thu, 17 Jul 2014 11:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 17 Jul 2014 11:02 AM IST
विज्ञापन
Dont Keep Driver without Test, Highcourt Order

सीटीयू की ओर से ड्राइवरों और कंडक्टरों की आउटसोर्सिंग के लिए जारी निविदा में ड्राइविंग टेस्ट की शर्त न होने के कारण पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने यूटी प्रशासक के सलाहकार को कानूनी नोटिस भेजकर ड्राइविंग टेस्ट की मांग की है।

विज्ञापन


नोटिस में कहा गया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो जनहित याचिका दायर की जाएगी। नोटिस के मुताबिक प्रशासन आउटसोर्सिंग से 230 ड्राइवर और इतने ही कंडक्टर भर्ती करने की तैयारी में है।
विज्ञापन


इसके लिए निविदा जारी कर कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ड्राइवरों का ड्राइविंग टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अरोड़ा ने कहा है कि यदि बिना टेस्ट के ड्राइवरों को रख लिया गया तो सवारियों और सड़क पर चलने वालों को हमेशा खतरा बना रहेगा और दुर्घटना भी हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अक्तूबर महीने में यूटी को केंद्र की योजना के मुताबिक 211 बसें मिलने वाली हैं। इन्हीं बसों के लिए ड्राइवर और कंडक्टर रखने के लिए आउटसोर्सिंग की जा रही है।


हालांकि, ड्राइविंग और स्किल टेस्ट की शर्त नहीं है, लेकिन गलती करने पर इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का अधिकार सीटीयू ने आउटसोर्सिंग के लिए जारी निविदा में अपने पास ही रखा है। अरोड़ा का कहना है कि इससे काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के मद्देनजर ड्राइविंग और स्किल टेस्ट जरूरी होना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed