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Chandigarh: दो जुलाई के बाद के डॉग बाइट पीड़ितों को ही मिलेगा मुआवजा, कमेटी का बड़ा फैसला

Sat, 21 Sep 2024 12:09 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 21 Sep 2024 12:09 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर यूटी प्रशासन ने दो जुलाई 2024 को कमेटी का गठन किया। कमेटी की अध्यक्षता डीसी विनय प्रताप सिंह कर रहे हैं। कमेटी को ही पीड़ितों को मुआवजा देने को लेकर फैसला लेना है।

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Dog bite victims after July 2 will get compensation, decision of committee
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आवारा पशुओं या कुत्तों के काटने से पीड़ितों को मुआवजा देने को लेकर शुक्रवार को कमेटी की बैठक हुई। कमेटी ने फैसला किया है कि मुआवजा दो जुलाई के बाद के केसों में ही दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता हैं, उन सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। सभी याचिकाकर्ताओं से मुआवजे के लिए आवेदन करने संबंधी एक नोटिस भी जारी किया जाएगा ताकि उन तक जानकारी पहुंच सके।

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर यूटी प्रशासन ने दो जुलाई 2024 को कमेटी का गठन किया। कमेटी की अध्यक्षता डीसी विनय प्रताप सिंह कर रहे हैं। कमेटी को ही पीड़ितों को मुआवजा देने को लेकर फैसला लेना है। कमेटी के पास मुआवजे के लिए 100 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं लेकिन इनमें से दो जुलाई के बाद के 27 केस ही हैं, जिसमें से 24 केस के पास डीडीआर और मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। बाकी तीन केसों में डीडीआर कराने का सुझाव दिया गया है ताकि वह मुआवजे से वंचित न रह जाए। 
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इसके अलावा जिन लोगों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस किया है, उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। चाहे उनका केस किसी भी दिन का हो। साथ ही अगर कोई व्यक्ति पंजाब, हरियाणा या अन्य जगह का है लेकिन उसे कुत्ते ने चंडीगढ़ में काटा है या किसी जानवर की वजह से चंडीगढ़ में हादसा हुआ है तो भी उन्हें चंडीगढ़ द्वारा ही मुआवजा दिया जाएगा। 
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बता दें कि मुआवजे के लिए रकम जारी करने की जिम्मेदारी चंडीगढ़ नगर निगम की है। नगर निगम ने अपने बजट में 20 लाख रुपये का प्रावधान भी किया है। पीड़ितों को मुआवजा जारी करने को लेकर भी कमेटी की तरफ से जल्द फैसला लिया जाएगा।

प्रत्येक दांत के निशान के लिए दिया जाएगा 10,000 रुपये मुआवजा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में गाय, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस और अन्य जंगली जानवरों के काटने पर प्रशासन की तरफ से पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कुत्ते के काटने पर प्रत्येक दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां त्वचा से 0.2 सेमी तक मांस बाहर निकल जाता है, प्रति घटना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा हादसे में मृत्यु व अन्य पर भी मुआवजे की राशि तय की गई है।

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