फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   District court's order, the way to the food court of the mall will open.

Chandigarh News: जिला अदालत का आदेश, मॉल के फूड कोर्ट का रास्ता खुलेगा

Sat, 06 Jul 2024 06:29 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jul 2024 06:29 AM IST
विज्ञापन
District court's order, the way to the food court of the mall will open.
चंडीगढ़। बीते 26 जून को एलांते मॉल की तीसरी मंजिल पर मौजूद फूड कोर्ट का रास्ता मॉल प्रबंधन ने बंद कर दिया था। इसके बाद दुकानदारों ने पुलिस थाने पहुंचकर मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दी थी। अब जिला अदालत ने दुकानदारों को राहत देते हुए दो सितंबर तक रास्ता बंद रखने के फैसले पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन

एलांते मॉल के फूड कोर्ट को अयान फूड्स नामक एक कंपनी ने 9 साल के लिए लीज पर लिया था लेकिन कोरोना महामारी के कारण कंपनी ने इसका किराया नहीं जमा करवाया। वर्ष 2022 में मॉल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए फूड कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। तब अदालत ने कंपनी को दो अगस्त 2024 तक 6 करोड़ रुपये मॉल प्रबंधन को देने का आदेश दिया था लेकिन कंपनी के संचालक पुनीत गुप्ता ने पैसे जमा करवाने के बजाय फूड कोर्ट को मॉल प्रबंधन को सरेंडर कर दिया था, इसके बाद प्रबंधन ने दुकानदारों को दुकानें खाली करने को कहा, लेकिन फूड कोर्ट के दुकानदारों का कहना है कि वह अयान फूड्स कंपनी को लगातार किराया दे रहे थे। इसके बाद प्रबंधन ने दोबारा 26 जून को फूड कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया। मॉल के इस आदेश पर जिला अदालत ने 2 सितंबर तक रोक लगा दी है। जिला अदालत से रोक के बाद दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। करीब दस दिन से बंद फूड कोर्ट को जल्द खोला जा सकता है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed