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Hindi News ›   Chandigarh ›   District Court Chandigarh frames charges of abduction against Vikas Barala

विकास बराला और आशीष के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने नहीं हटाई कोई धारा

Sat, 14 Oct 2017 09:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 14 Oct 2017 09:04 AM IST
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District Court Chandigarh frames charges of abduction against Vikas Barala
- फोटो : File Photo
आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास मामले में शुक्रवार को जिला अदालत ने विकास बराला और आशीष के खिलाफ आरोप तय कर दिए। जिला अदालत ने आरोपी विकास बराला और आशीष पर से कोई भी धारा नही हटाई है। 27 अक्तूबर से केस का ट्रायल शुरु होगा।
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थाना पुलिस ने 21 सितंबर को विकास और आशीष के खिलाफ 300 पेज का चालान दाखिल किया था। इसमें दोनों के खिलाफ 341, 354डी, 365, 511, 34 आईपीसी और 185 एमवी एक्ट के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। पुलिस ने केस में 40 गवाह बनाए हैं। 
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ये है मामला
4 अगस्त की रात 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में पीड़िता ने कॉल कर सूचना दी कि कार सवार दो युवक सेक्टर-7 से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। पीड़िता के बताए अनुसार मौके से कुछ दूरी हाउसिंग बोर्ड चौक पर थाना पुलिस और पीसीआर ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय पीड़िता अकेली कार ड्राइव कर रही थी, जबकि दोनों आरोपियों की कार आशीष ड्राइव कर रहा था। आरोपियों ने तीन बार पीड़िता की गाड़ी ओवरटेक करके भी रोकने की कोशिश की थी।
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पुलिस ने कॉल के बाद दोनों को हाउसिंग बोर्ड चौक के लाइट प्वाइंट से गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में केस में धारा 354डी (छेड़छाड़), 341 (पीछा करना) व 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जमानती धारा के तहत केस दर्ज कर किया था। साथ ही दोनों को थाने से ही जमानत दे दी थी। लेकिन, बाद में चौतरफा पुलिस की किरकिरी के बाद पुलिस ने केस में विकास बराला और आशीष कुमार के खिलाफ धारा 365, 511 (किड़नैपिंग की कोशिश) की धारा जोड़ी और दोनों को जांच के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था। 
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