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भाजपा सांसद को अदालत से फटकार, पेश होने के आदेश

Thu, 01 Sep 2016 11:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 01 Sep 2016 11:32 PM IST
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district court, Bartendra Singh, put Stay on conditional arrest warrant
ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट - फोटो : Demo Pic
बिजनौर (उत्तर प्रदेश) से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार भारतेंद्र सिंह को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जिला अदालत में पेश होने (इन पर्सन) के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश उनकी पत्नी की ओर से उनके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने पिछली तारीख पर जारी किए गए उनके कंडीशनल अरेस्ट वारंट पर अगली सुनवाई तक के लिए फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर 1.90 लाख रुपये जमा कराने के आदेश दिए हैं। 
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यह है मामला 
सांसद राजकुमार भारतेंद्र सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी सेक्टर-8बी निवासी सलोनी सिंह ने वर्ष 2013 में संबंधित शिकायत दायर की थी। प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलंस एक्ट की धारा 23 के तहत उन्होंने अंतरिम राहत की अर्जी दायर की थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने उनके बेटे रणंजय सिंह के लिए 25 हजार और बेटियों के लिए 15-15 हजार रुपये प्रति माह मेंटेनेंस मंजूर किया था।
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यह मेंटेनेंस भारतेंद्र सिंह को देना था। वहीं मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कहा गया था कि उनके (भारतेंद्र सिंह) द्वारा दायर तलाक की अर्जी के जवाब में संबंधित शिकायत दायर की गई। साथ ही कहा गया था कि वह उन्हें पूरी सुविधाएं प्रदान करवा रहे हैं। ऐसे में इस अर्जी का कोई औचित्य नहीं बनता। यह केवल उनकी सामाजिक छवि खराब करने के मकसद से दायर की गई है। कोर्ट फैसले के बावजूद मंथली मेंटेनेंस न देने पर वर्ष 2015 में ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट में अदालत के आदेशों की अवहेलना पर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दायर की गई थी। 
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