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Chandigarh News: एचएसवीपी प्लॉट आवंटियों के लिए फिर शुरू होगी विवादों का समाधान योजना

Sat, 09 Nov 2024 01:32 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Nov 2024 01:32 AM IST
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Dispute resolution scheme will start again for HSVP plot allottees
मुख्यमंत्री नायब सिंह का एलान, 15 नवंबर से शुरू होगी योजना, 6 माह तक रहेगी लागू
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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक के बाद लिया फैसला

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के प्लॉट आवंटियों के एन्हांसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विवादों का समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना की शुरुआत श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को होगी और 6 माह तक योजना लागू रहेगी। इस योजना के तहत लगभग 7000 से अधिक प्लॉट आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी।मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां एचएसवीपी की 127वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 65 एजेंडा रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।
पहले भी समय-समय पर विवादों का समाधान योजना शुरू की गई थी, जिसका कुल मिलाकर अभी तक 40,762 डिफॉल्ट आवंटियों ने लाभ उठाया और उन्हें लगभग 1560 करोड़ रुपये की राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के घोषणा पत्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करें। घोषणापत्र के अनुसार, एचएसवीपी के प्लॉट पर आवंटियों को घर बनाने के लिए बैंक से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। यदि बैंक द्वारा 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है तो 7 प्रतिशत से अधिक दर को एचएसवीपी वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस बाबत व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए।
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विस्थापितों को प्लॉट आवंटन के लिए जारी होगा विज्ञापन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सेक्टर विकसित करने के दौरान विस्थापितों को प्लॉट देने के लिए आवेदन का मौका दिया जाए और ऐसे लंबित मामलों, जिनमें विस्थापितों को प्लॉट नहीं मिला है, उनके लिए दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से इस बारे संपूर्ण तैयारी कर ली गई है और जल्द ही अपनी नीति के अनुसार सेक्टरों में विस्थापितों के लिए आरक्षित प्लॉटों का विज्ञापन जारी किया जाएगा।
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लंबित ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं आवंटी
बैठक में प्लॉट आवंटियों द्वारा किसी कारणवश ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न लिए जाने बारे चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्लॉट आवंटियों का एक और अवसर दिया जाए। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब ऐसे प्लॉट आवंटी, जो अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।


31 दिसंबर तक गिफ्ट डीड के आधार पर भी हो सकेंगे प्लॉट ट्रांसफर

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब गिफ्ड डीड के आधार पर भी प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। पहले प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति केवल पंजीकृत बिक्री विलेख (सेल डीडी) पर ही मिलती थी। हालांकि, प्राधिकरण द्वारा प्लॉट की रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां उपहार विलेख (गिफ्ड डीड) के कारण प्लॉट हस्तांतरण नहीं हो सके। लेकिन एचएसवीपी ने नीति में संशोधन किया और ऐसे लोगों को राहत देने के लिए निर्णय लिया गया कि ऐसे संबंधित आवंटियों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक बार अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपना प्लॉट हस्तांतरित करवा सकें। इसके बाद ऐसे किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से पुराने आवंटियों को बड़ा फायदा होगा।
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