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अजान पर सवाल उठाने का मामला, सोनू निगम के खिलाफ दूसरी याचिका भी खारिज

Tue, 02 May 2017 09:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 02 May 2017 09:35 AM IST
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Dismisses second plea against Sonu Nigam
सोनू निगम - फोटो : File Photo
गायक सोनू निगम के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने के मामले में दायर एक और याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सोनू ने लाउडस्पीकर से अजान के मामले पर ट्वीट किया था। इसे लेकर बीते सप्ताह एक याचिका को जस्टिस जितेंद्र चौहान ने आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था।
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सोमवार को एक अन्य याचिका (जिसे हाईकोर्ट के एडवोकेट आस मोहम्मद ने दायर किया था) को जस्टिस एमएमएस बेदी ने खारिज कर दिया। जस्टिस बेदी ने कहा कि सोनू निगम ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ टिप्पणी की है न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ।
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उल्लेखनीय है कि जस्टिस जितेंद्र चौहान की अदालत में सोनू निगम के खिलाफ याचिका खारिज हो जाने के अगले ही दिन याचिकाकर्ता आस मोहम्मद ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
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लाउडस्पीकर से अजान पर सवाल उठाने का मामला

Dismisses second plea against Sonu Nigam
दोबारा याचिका में याची ने मांग की थी कि उसने 20 अप्रैल को सोनीपत के एसपी को सोनू निगम द्वारा किये गए ट्वीट पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए जो शिकायत दी थी, हाईकोर्ट उस पर कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश जारी करे।

याची का कहना था कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों को समान माना गया है। लेकिन सोनू निगम के ट्वीट से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे दो या उससे अधिक समुदायों में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए सोनू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने 19 अप्रैल को गन्नौर के एसएचओ और 20 अप्रैल को सोनीपत के एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी।

याची के अनुसार, अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेंगे।
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