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साध्वी यौन शोषण: सीबीआई कोर्ट में पेश की स्टे आर्डर की कॉपी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 30 Sep 2016 10:00 PM IST
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गुरमीत राम रहीम
- फोटो : file photo
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर साध्वी यौन शोषण मामले में शुक्रवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई की गई। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे आर्डर की कॉपी पंचकूला सीबीआई कोर्ट में की पेश की।
इस मामले में 4 अक्तूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है। पंचकूला सीबीआई अदालत में अब मामले की सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामला व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामलो में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
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इस मामले में 4 अक्तूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है। पंचकूला सीबीआई अदालत में अब मामले की सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामला व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामलो में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
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दो हत्या के मामले भी चल रहे हैं
गुरमीत राम रहीम
- फोटो : फाइल फोटो
गौरतलब है कि पंचकूला विशेष सीबीआई में डेरा प्रमुख गुरमीतराम रहीम पर साध्वी योन शोषण समेत दो हत्या के मामले चल रहे है। एक गुमनाम पत्र के माध्यम से एक साध्वी ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंहपर यौन शोषण सहित कई अन्य संगीन आरोप लगाए थे।
माननीय उच्च न्यायालय ने पत्र का संज्ञान लेते हुए सितंबर 2002 को मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच में उक्त तथ्यों को सही पाया और डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष 31 जुलाई, 2007 में आरोप पत्र दाखिलकर दिया।
डेरा प्रमुख को उक्त मामले में अदालत से जमानत तो मिल गई, लेकिन लंबे समय से यह मामला पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। अब इस मामले में हो रही अंतिम बहस के बाद जल्द ही यौन शोषण मामले में अदालत अपना फैसला सुना सकती है।
माननीय उच्च न्यायालय ने पत्र का संज्ञान लेते हुए सितंबर 2002 को मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच में उक्त तथ्यों को सही पाया और डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष 31 जुलाई, 2007 में आरोप पत्र दाखिलकर दिया।
डेरा प्रमुख को उक्त मामले में अदालत से जमानत तो मिल गई, लेकिन लंबे समय से यह मामला पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। अब इस मामले में हो रही अंतिम बहस के बाद जल्द ही यौन शोषण मामले में अदालत अपना फैसला सुना सकती है।