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Delhi: कुलदीप बिश्नोई की कंपनी को फार्म हाउस लीज मामले में देनी होगी 50 फीसदी राशि, दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

Sun, 22 Jan 2023 12:07 PM IST
निवेदिता वर्मा एएनआई, चंडीगढ़
एएनआई, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 22 Jan 2023 12:07 PM IST
सार

दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की कंपनी सेठ इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड को फार्महाउस लीज विवाद मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार राशि का 50 फीसदी जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

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Delhi High Court directed Kuldeep Bishnoi company Seth Enterprises to pay in farmhouse lease dispute matter
कुलदीप बिश्नोई - फोटो : Social media

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की कंपनी सेठ इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड को फार्महाउस लीज विवाद मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार राशि का 50 फीसदी जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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